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JDU से निष्कासन के बाद अनंत सिंह को एक और झटका, पत्नी नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का आदेश

Published: Mon, 26 Oct 2026 04:34 PM (IST)

जदयू से निष्कासन के बाद पूर्व विधायक नीलम देवी को पटना स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। ...और पढ़ें

नीलम देवी का 1 मॉल रोड आवास। फाइल

नीलम देवी का 1 मॉल रोड आवास। फाइल

HighLights

  1. नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस।

  2. जदयू से निष्कासन के बाद उपमंत्री का दर्जा समाप्त।

  3. 25 नवंबर तक 1 मॉल रोड स्थित आवास छोड़ना होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम देवी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है।

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद अब नीलम देवी को पटना स्थित सरकारी आवास भी खाली करना होगा।

भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 25 नवंबर तक 1 मॉल रोड स्थित आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। नीलम देवी को राज्यस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की सदस्य के रूप में उपमंत्री का दर्जा प्राप्त था।

इसी आधार पर उन्हें 1 मॉल रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था। अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के अनुसार समिति की सदस्य के रूप में उनका मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। 

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25 नवंबर तक खाली करना होगा आवास

भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव सह भू-संपदा पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि नीलम देवी को राज्यस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की सदस्य होने के कारण उपमंत्री का दर्जा मिला था।

इसी आधार पर उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया था। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के बाद उनका मनोनयन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

नियमानुसार, पद या सेवा समाप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति को एक महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है। इसी प्रावधान के तहत उन्हें 25 नवंबर तक आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है।

अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा

इससे पहले जदयू ने मोकामा विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था।

दोनों की प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। हालांकि, विधानसभा सदस्यता पर अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना है।

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