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31 जुलाई के पहले लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, अन्‍यथा जुर्माने के साथ होगी जेल

31 जुलाई से पहले नये और पुराने दोनों तरह के वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्‍लेट लगवानी होगी। उल्‍लंघन करने पर जुर्माने के साथ एक माह का कारावास भी हो सकता है।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Sat, 26 May 2018 01:46 PM (IST)Updated: Sat, 26 May 2018 10:41 PM (IST)
31 जुलाई के पहले लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, अन्‍यथा जुर्माने के साथ होगी जेल
31 जुलाई के पहले लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, अन्‍यथा जुर्माने के साथ होगी जेल

पटना [जेएनएन]। वाहन भले ही कितना पुराना हो, लेकिन अब उसमें 31 जुलाई के पहले हाई सिक्योरिटी निबंधन प्लेट (एचएसआरपी) लगवानी होगी। इसका उल्लंघन करने वालों को सौ से पांच सौ रुपये तक जुर्माना या एक माह की सजा या दोनों के दंड का प्रावधान किया गया है।

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जिला परिवहन अधिकारी अजय ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अब पुराने एवं नए सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया गया है। 31 जुलाई के बाद पकड़े गए वाहनों से मोटर अधिनियम 1988 की धारा 177 सह पठित धारा 179 के अधीन इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा।

अवमानना वाद में आया फैसला

पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी निबंधन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के आदेश के विरोध में कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज करते हुए सभी नए-पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अर्थात उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका लगाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला परिवहन अधिकारियों को पुराने एवं नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

गलत सूचना दी तो बढ़ेगी मुश्किल

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाने पर एमवीआइ एक्ट 1988 की धारा 177 के तहत पहली बार में सौ और दोबारा या उसके बाद पकड़े जाने पर तीन सौ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। गलत सूचना देने पर धारा 177 के साथ 179 भी जुड़ जाएगी। दोनों धाराएं साथ-साथ लगने पर पांच रुपये का जुर्माना या एक माह की सजा या दोनों हो सकती हैं।


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