डाक्टरों की कमी पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पटना हाईकोर्ट ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चिकित्सकों की कमी पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
By Kajal KumariEdited By: Published: Mon, 09 Jul 2018 07:44 PM (IST)Updated: Mon, 09 Jul 2018 09:53 PM (IST)
पटना [राज्य ब्यूरो]। पटना हाईकोर्ट ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चिकित्सकों की कमी पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 6 अगस्त तक बताने को कहा कि प्रदेश में डाक्टरों की घटती संख्या पर राज्य सरकार किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। न्यायाधीश ज्योति सरन की खंडपीठ ने भोला राउत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी निर्देश दिया कि शिवहर जिला अस्पताल में डाक्टरों एवं कर्मचारियों को फिलहाल नहीं हटाया जाए।
कोर्ट का कहना था कि अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिवहर सदर अस्पताल से डाक्टरों एवं कर्मचारियों को स्थानीय सरोज सीताराम अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। जबकि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
दरअसल स्थानीय जिला अदालतों से स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों को भेजे जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सोमवार को सुनवाई अधूरी रही। मामले पर अब 6 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगी।
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