बिहारः Asst Prof. की नियुक्ति संबंधी नए प्रस्तावों पर HC की रोक, मांगा जवाब
कालेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी से इस बारे में अपना पक्ष रखने को कहा है।
पटना [वेब डेस्क ]। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नए सिरे से करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। बिहार लोकसेवा आयोग की ओर से निकाली रिक्तियों के बाद शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से जवाब तलब भी किया है।
पटना हाइकोर्ट के न्यााधीश न्यायमूर्ति एके त्रिपाठी ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई पर राज्य सरकार और बीपीएससी से अपना-अपना पक्ष रखने को कहा है। इस नियुक्ति में बाहरी लोगों को ज्यादा अवसर मिलने पर डोमिसाइल का मु्द्दा गरमाया था और इसके बाद सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी करते हुए नए सिरे से विज्ञापन निकालने की बात कही थी।
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इस प्रक्रिया के रोके जाने को अवैध बताते हुए आवेदकों की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें बीच में नियुक्ति प्रक्रिया रोकने पर सवाल उठाए गए थे। उल्लेखनीय है कि कई विषयों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है, कई विषयों में साक्षात्कार भी पूरा हो गया है और कई विषयों में यह प्रक्रिया अभी विचाराधीन है।
सरकार ने कहा था कि जहां नियुक्ति प्रक्रिया में महज कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं वहा प्रक्रिया जारी रहेगी। जिन विषयों में अभी यह प्रक्रिया शुरू नहीं है वहां पर ही रोक प्रभावी होगी।