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बिहार में पंचायतों के लिए सरकार ने खाेला खजाना, 22 हजार करोड़ रुपयों से बदलेगी गांवों की सूरत

Bihar Panchayat News बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के जरिेये गांवों के विकास पर खर्च होंगे 22183 करोड़ रुपये सरकार ने बना ली है पूरी योजना वित्‍त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप खर्च कर सकेंगे पंचायती राज के प्रतिनिधि

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sun, 08 Aug 2021 08:16 AM (IST)Updated: Sun, 08 Aug 2021 08:16 AM (IST)
बिहार में पंचायतों के लिए सरकार ने खाेला खजाना, 22 हजार करोड़ रुपयों से बदलेगी गांवों की सूरत
बिहार में गांवों के विकास के लिए मिलेंगे 22 हजार करोड़ रुपए। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Panchayati Raj Department News: बिहार में सरकार अगले पांच वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं के विकास पर 22183 करोड़ खर्च करेगी। पांचवें राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर यह राशि हर वर्ष प्राप्त होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायतों को 2764 करोड़ रुपये राशि दी गई है। अब वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह राशि बढ़कर 3906 करोड़ रुपये मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायती राज संस्थाओं पर कुल 4559 करोड़ रुपये तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5123 करोड़ रुपये और पांचवें वर्ष 5831 करोड़ रुपये दिया जाएगा। आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच राशि का वितरण भी कर दिया है। कुल राशि का 70 फीसद हिस्सा ग्राम पंचायतों को जबकि 15 फीसद राशि पंचायत समिति और 15 फीसद राशि जिला परिषदों को दी जाएगी।

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तीन भाग में बांट कर पंचायतों को दी जाएगी राशि

अब पहले ही पंचायतों को दी जाने वाली राशि तीन भागों में बांट कर दी जाएगी। इसमें विकास निधि मद में 30 फीसद, मेंटनेंस निधि के रूप में 20 फीसद और सामान्य निधि के रूप में 50 फीसद राशि मिलेगी। विकास निधि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन पर खर्च किया जाएगा।

पंचायत सरकार भवन के लिए भी प्रावधान

मेंटनेंस मद में दी गई राशि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई संपत्तियों जिसमें हर घर नल का जल, नाली गली पक्कीकरण योजना और स्ट्रीट लाइट जैसी योजनाओं की मरम्मती पर खर्च किया जाएगा। सामान्य निधि के रूप में प्राप्त राशि को पंचायतों द्वारा पंचायती राज एक्ट में निर्धारित विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन, स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने में किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए तय सामान्य निधि का 50 फीसद पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए कर्णांकित होगा। शेष 50 फीसद की राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाएं आयोग की अनुशंसा के अनुरूप किया जाएगा।


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