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कूड़ा फैलाने वालों को ढूंढ़ रहा पटना नगर निगम, जानें कितना देना प़ड़ेगा जुर्माना

पटना में भले आपको गंदगी का अंबार दिखे पर नगर निगम को नहीं दिखता। सड़कों पर आखिर ये कूड़े आते कहां से हैं इस पर भी निगम मौन है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Wed, 02 Jan 2019 01:42 PM (IST)Updated: Wed, 02 Jan 2019 01:42 PM (IST)
कूड़ा फैलाने वालों को ढूंढ़ रहा पटना नगर निगम, जानें कितना देना प़ड़ेगा जुर्माना
कूड़ा फैलाने वालों को ढूंढ़ रहा पटना नगर निगम, जानें कितना देना प़ड़ेगा जुर्माना

पटना, जेएनएन। पटना की सड़कों पर भले ही आप मुंह ढक कर निकलें पर नगर निगम को कूड़ा फैलाने वाला नहीं मिल रहा। नए साल के पहले दिन नगर निगम कर्मियों को न तो सड़कों पर कूड़ा फेंकने वाला एक भी व्यक्ति मिला और न ही इधर-उधर मूत्र त्यागने वाला। इसके कारण मंगलवार को पहले दिन किसी तरह की कोई जुर्माना वसूली निगम की ओर से नहीं हो सकी। निगम की ओर से ठोस कचरा प्रबंधन के तहत नगर निगम क्षेत्र में घर या दुकान से बाहर कूड़ा फेंकने पर मंगलवार से जुर्माना लगाया जाना था। इसके तहत आवासीय क्षेत्र में कचरा फैलाने पर 300 रुपये जुर्माना होगा। इधर-उधर मूत्र त्यागने पर 100 रुपये और सार्वजनिक जगहों पर शौच करने पर 300 रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना वसूलने के लिए निगम की ओर से हर वार्ड में पांच-पांच सुपरवाइजर रखे गए हैं। इन्हें निगम की ओर से बाकायदा रसीद भी दी गई है।

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संकरी गलियों के लिए ई-रिक्शे

अब निगम क्षेत्र में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव के लिए संसाधन पहुंच गए हैं। गलियों के लिए ट्विन बिन ऑटो टिपर व टिपर घूम रहे हैं। दो-दिनों में ये गलियों में घूमने लगेंगे। अब निगम कर्मी घर से ही कूड़ा लेंगे। इसके लिए 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा। बीपीएल परिवार, स्लम के लोगों, स्ट्रीट वेंडर से कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। रेस्तरां, कॉफी हाउस से 500 रुपये जबकि स्टार होटल से 5,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। निगम बोर्ड से यह प्रस्ताव दिसंबर के पहले सप्ताह में पास हुआ था। इसे एक जनवरी से प्रभावी होना था। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले सफाई मजदूरों से लेकर नगर प्रबंधकों को निगम पुरस्कृत भी करेगा। उप नगर आयुक्त विशाल आनंद ने बताया कि कूड़ा फेंकने तथा इधर-उधर गंदगी फैलाने पर पहले दिन जुर्माना नहीं हो सका है। सभी मुख्य सफाई निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है। बुधवार से कड़ी मानीटरिंग की जाएगी।

कचरा उठाव के लिए यूजर फीस

आवासीय  :           30

स्लम, बीपीएल :     शून्य

स्ट्रीट वेंडर     :     शून्य

मिठाई दुकान   :     100

ढाबा- कॉफी हाउस : 100

रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस : 500

धर्मशाला, हॉस्टल :   500

स्टार होटल :         5000

व्यावसायिक कार्यालय : 500

सरकारी कार्यालय :    500

बैंक, इंश्योरेंस :       500

कोचिंग, शैक्षणिक संस्था : 500

क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लैब : 250

अस्पताल 50 बेड :        1500

अस्पताल 50 बेड से अधिक : 3000

लघु व मध्यम उद्योग :   500

गोदाम, कोल्ड स्टोरेज :  2500

विवाह भवन, हॉल, मेला : 2500

जुर्माना दर (रुपये में)

आवासीय क्षेत्र के लोगों द्वारा कचरा फैलाने पर : 300 रुपये

दुकानदारों द्वारा कचरा फैलाने पर : 450 

रेस्टोरेंट द्वारा कचरा फैलाने पर : 700

होटल द्वारा कचरा फैलाने पर : 1000

औद्योगिक इकाई के कचरे पर : 2000

मिठाई दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर  : 200

खटाल संचालकों द्वारा  : 500

घर निर्माण के मलबे पर : 1500

मांस-मछली दुकानदारों पर : 1000


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