रौनक हत्याकांड में चार ने दी नार्को टेस्ट की सहमति
रौनक अपहरण व हत्या मामले में बुधवार को तीन संदिग्ध और एक आरोपित ने नार्को टेस्ट कराने की सहमति दी है।
न्यायालय संवाददाता,
पटना : रौनक अपहरण व हत्या मामले में बुधवार को तीन संदिग्ध और एक आरोपित ने पटना पुलिस को नार्काे टेस्ट कराने की सहमति दे दी है। पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी सुशांत रंजन की अदालत में आरोपित विक्की पासवान, संदिग्ध फतुहा विधान सभा के पूर्व विधायक ओम प्रकाश पासवान के पुत्र परशुराम पासवान तथा अन्य जयराम और राशिद अमीन उर्फ बिट्टू ने अपने बयान के जरिये सहमति दी है। एसीजेएम ख्याति सिंह ने चारों को बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था।
पटना पुलिस ने अदालत में आवेदन देकर नार्को टेस्ट कराने का निर्देश देने की मांग की थी। ज्ञात हो कि जमीन कारोबारी सुधीर कुमार के 14 वर्षीय रौनक का उस वक्त अपहरण कर लिया गया था जब वह अगमकुआं थाना क्षेत्र में स्कूल जा रहा था। अपहरण के बाद रौनक के पिता से उसे छोड़ने के बदले 25 लाख रुपये फिरौती मांगी गई थी। इसी दौरान नौवीं के छात्र रौनक की हत्या कर दी गई थी। 18 जनवरी को आरोपित विक्की की गिरफ्तारी हुई। विक्की के निशानदेही पर 19 जनवरी को रौनक की लाश संदलपुर स्थित एक शृंगार दुकान से पुलिस ने बरामद किया था।
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पत्नीहंता को उम्रकैद
पटना : दहेज के लिये पत्नी की हत्या करने के मामले में बुधवार को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज राणा अभय सिंह ने जक्कनपुर थाना क्षेत्र के जक्कनपुर निवासी बिन्दु राम को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोप के अनुसार आरोपित अपनी पत्नी सावित्री देवी से दहेज मांगा करता था। जब दहेज नहीं मिली तब उसने पत्नी की हत्या 12 जुलाई 2007 को कर दिया।
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: रिश्वतखोर बरी :
पटना : घूस लेने के मामले में विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश ब्रजमोहन सिंह ने बुधवार को पूर्णिया निवासी तथा एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक महेन्द्र जायसवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विजिलेंस ने सितम्बर 2007 में प्राथमिकी दर्ज किया था।