मनी लांड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व CM लालू यादव की बेटी मीसा भारती पर कसा ED का शिकंजा
मनी लांड्रिंग के एक मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद मीसा भारती को समन जारी किया है। इसके तहत 23 नवंबर को मीसा को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।
पटना, जेएनएन। जेल में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती पर मनी लांड्रिंग के मामले में शिकंजा कस गया है। ताजा मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। इसमें RJD नेता मीसा भारती समते 35 लोगों के नाम शामिल हैं।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख यानी 23 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। बताते चलें कि ये तीसरी अनुपूरक चार्जशीट है, जिसमें 35 नए आरोपी हैं। जिनमें से 20 फर्म हैं। मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार यादव इस मामले में आरोपी हैं।
फर्म के निदेशक हैं मीसा और उनके पति
इस मामले में एजेंसी ने पहले ही CA (चार्टर्ड अकाउंटेंट) राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था। राजेश पर मध्यस्थता करने का आरोप था। राजेश अग्रवाल ने ही जैन भाइयों को 90 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। जिससे वे शेयर प्रीमियम के रूप में मैसर्स मिशिल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करें। मीसा भारती और उनके पति पर आरोप है कि पूर्व में इस फर्म में निदेशक थे। आरोप लगाया गया था कि जैन बंधु, अग्रवाल, मीसा और उनके पति मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे प्रमुख व्यक्ति थे।