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बिहार में पौने तीन करोड़ कामगारों ने करा लिया रजिस्‍ट्रेशन, पूरी तरह फ्री में बन रहा डिजिटल कार्ड

E Shram Card Registration बिहार में डिजिटल श्रमिक कार्ड बनवाने में लोग आगे हैं। इस कार्ड को बनवाने पर संबंधित व्‍यक्ति को कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। खास बात है कि इस कार्ड के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 28 May 2022 07:13 AM (IST)Updated: Sat, 28 May 2022 07:13 AM (IST)
बिहार में पौने तीन करोड़ कामगारों ने करा लिया रजिस्‍ट्रेशन, पूरी तरह फ्री में बन रहा डिजिटल कार्ड
बिहार में पौने तीन करोड़ लोगों ने बनाया ई श्रम कार्ड। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: केंद्र सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कराए जा रहे निबंधन में बिहार देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश में दो करोड़ 82 लाख 53 हजार 941 कामगारों का निबंधन हो चुका है, जिन्हें डिजिटल परिचय पत्र जारी किया जा रहा है। 8 करोड़ 28 लाख श्रमिकों का निबंधन कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है, जिसने दो करोड़ 55 लाख श्रमिकों का निबंधन किया है। इसके जरिए तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में सहूलियत होती है।

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अररिया में शत-प्रतिशत कामगारों का निबंधन

उन्होंने बताया कि अररिया जिला द्वारा शत-प्रतिशत श्रमिकों का निबंधन लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। राज्य ने निबंधन के निर्धारित लक्ष्य में 80.75 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर लिया है। अच्छी बात यह कि 80 लाख 60 हजार 573 कामगारों ने खुद निबंधन कराया है, जबकि कामन सर्विस सेंटर द्वारा दो करोड़ एक लाख 85 हजार 754 श्रमिकों का निबंधन कराया गया है।

  • श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान : मंत्री जिवेश कुमार ने दी जानकारी
  • श्रम संसाधन मंत्री ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय पोर्टल पर निबंधन की समीक्षा की
  • श्रम संसाधन मंत्री बोले-बिहार से दो करोड़  82 लाख 53 हजार 941 कामगार निबंधित

सामान्य वर्ग के 16.95 प्रतिशत श्रमिकों का निबंधन

श्रम संसाधन मंत्री ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर सामान्य वर्ग के 16.95 प्रतिशत कामगारों का निबंधन हो चुका है। पिछड़ा वर्ग के 57.95,  अनुसूचित जाति के 20.28 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 4.82 प्रतिशत श्रमिकों का निबंधन किया गया है। निबंधन की निशुल्क व्यवस्था है। यदि निबंधन शुल्क किसी श्रमिक से वसूला जाता है तो इसकी तत्काल सूचना संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या जिला श्रम अधीक्षक को दें। दोषी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होगी।


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