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Crime in Ara: भोजपुर में किशोरी को अगवा कर घर में छुपाए रखा, पांच दिनों तक करता रहा गंदी हरकत

Crime in Ara आरा जिले में एक दुराचारी आरोपी की घिनौनी हरकत सामने आई है। उसने एक किशोरी को अगवा कर चार-पांच दिनों तक अपने घर में छुपाए रखा गया। वह किशोरी के साथ लगातार गंदी हरकत करता रहा। घटना बिहिया थाना क्षेत्र की है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Tue, 05 Jan 2021 08:15 AM (IST)Updated: Tue, 05 Jan 2021 08:15 AM (IST)
Crime in Ara: भोजपुर में किशोरी को अगवा कर घर में छुपाए रखा, पांच दिनों तक करता रहा गंदी हरकत
आरा में युवक ने किशाेरी के साथ किया गलत काम। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

आरा, जागरण संवाददाता। Ara Crime News: भोजपुर (Bhojpur) यानी आरा जिले में एक दुराचारी आरोपी की घिनौनी हरकत सामने आई है। उसने एक किशोरी को अगवा कर चार-पांच दिनों तक अपने घर में छुपाए रखा गया। वह किशोरी के साथ लगातार गंदी हरकत करता रहा। घटना बिहिया थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने अगवा किशोरी को बरामद कर आरोपित दुराचारी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आराेपित चंचल कुमार लहंग डुमरिया गांव का निवासी है। इस मामले में पीड़िता के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की है। पीड़ित किशोरी की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई गई है। आज यानी मंगलवार को उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

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29 दिसंबर से ही गायब चली आ रही थी किशोरी

बताया जा रहा है कि विगत 29 दिसंबर 2020 को बिहिया थाना क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर अगवा कर लिया गया था। बाद में आरोपित ने अपने दालान में जाकर उसे छुपा दिया था। इस दौरान स्वजन खोजबीन करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस क्रम में आरोपित किशोरी के साथ लगातार यौन शोषण करते रहा। बाद में इसकी सूचना बिहिया पुलिस को दी गई। पुलिस ने चार जनवरी को अपहरण व दुष्कर्म अधिनियम के तहत केस अंकित कर अगवा किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपित को भी धर दबोचा।  

स्वजनों की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस

इधर, पकड़े गए आरोपित ने बताया कि उसने किशोरी के साथ पहले बिहिया के महथिन माई मंदिर में शादी की थी। इसके बाद पैसा के अभाव में अपने घर के दालान में ही छुपाकर रखा था। सदर अस्पताल में पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है। पुलिस महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के तहत कोर्ट में पीड़‍िता का बयान दर्ज करायेगी। इसके बाद आगे की कानून कार्रवाई की जाएगी।


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