बिहार में कोविड-19 की नई गाइडलाइन 28 फरवरी तक प्रभावी, मिलेंगी कई और रियायतें
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने नई गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। समारोहों में ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या पर स्थानीय प्रशासन निर्णय लेगा। बुजुर्ग बीमार गर्भवती महिलाएं और बच्चों को खास हिदायत
पटना, राज्य ब्यूरो । राज्य के नागरिकों को केंद्र की ओर से जारी कोविड-19 की नई गाइलाइन में थोड़ी और राहत मिलेगी। सिनेमा हॉल में सीट क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक दर्शक बैठ सकेंगे। राज्य के अंदर तथा देश के अन्य हिस्से में सामानों और आम लोगों की आवाजाही पर अब किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 27 जनवरी को जारी नई गाइडलाइन को राज्य में हूबहू लागू करने का आदेश दिया है। इस अवधि में भी मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। सामाजिक दूरी सहित बचाव के अन्य उपाय पहले की तरह किए जाएंगे।
सख्ती से लागू होंगे गाइडलाइन
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शुक्रवार को कहा कि नई गाइडलाइन 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इसे सख्ती से लागू कराएं।
नए गाइडलाइन का असर कंटेंमेंट जोन पर भी पड़ेगा। इसका दायरा छोटा होगा। स्थानीय प्रशासन संक्रमण की स्थिति को देखकर दायरा तय करेंगे। सिनेमा हॉल में पहले की तुलना में अधिक दर्शक बैठ सकेंगे। इसका निर्धारण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एसओपी से होगा।
समारोह में जुट सकेंगे ज्यादा लोग
स्विमिंग पूल की सुविधा फिलहाल सिर्फ खिलाडिय़ों को दी गई है। यह सुविधा आम लोगों को किस हद तक मिले, इसके लिए केंद्र सरकार अलग से आदेश जारी करेगी। सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी पहले से बढ़ेगी। संख्या के निर्धारण की जिम्मेवारी राज्यों को दी गई है। गाइडलाइन में 65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों, गंभीर बीमारियों से पीडि़त, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए पहले की तरह जरूरी सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।