Move to Jagran APP

सुपर-30 संस्थापक आनंद की बढ़ी मुश्किलें, अब कोर्ट ने मांगा है डिटेल्स

सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार और अभयानंद से गुवाहाटी हाइकोर्ट ने 2002 से लेकर अबतक संस्थान से पास हुए छात्रों की सूची मांगी है। वहीं आनंद कुमार पर छात्रों को धोखा देने का आरोप है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Sat, 22 Sep 2018 01:20 PM (IST)Updated: Sat, 22 Sep 2018 09:28 PM (IST)
सुपर-30 संस्थापक आनंद की बढ़ी मुश्किलें, अब कोर्ट ने मांगा है डिटेल्स

पटना [जेएनएन]। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार से 2002 से अब तक आइआइटी में पास हुए छात्रों की सूची मांगी है। याचिकाकर्ताओं के वकील अमित गोयल ने कहा कि आनंद कुमार रिजल्ट के बाद सभी को सफल घोषित कर देते हैं। विभिन्न माध्यमों से इसका दुष्प्रचार होने के कारण बच्चे और अभिभावक भ्रमित होते हैं।

loksabha election banner

उन्होंने कहा कि प्रवेश परीक्षा में शामिल बच्चों को सुपर-30 के नाम पर बुलाया जाता है। उन्हें सुपर-30 और रामानुजम स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स में किसी तरह का अंतर नहीं होने की बात कही जाती है।

नोटिस की कॉपी नहीं मिली है

पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट से किसी तरह की नोटिस नहीं मिली है। नोटिस प्राप्त होने के बाद ही किसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि वह पिछले दो साल से अभयानंद सुपर-30 के छात्रों की सूची और पूरी डिटेल जारी कर रहे हैं।

कोई भी दायर कर सकता है पीआइएल

 सुपर-30 के संचालक आनंद कुमार के भाई प्रणव कुमार ने कहा कि कोर्ट में कोई भी कुछ भी पीटिशन डाल सकता है। किसी तरह की नोटिस प्राप्त नहीं हुई है। नोटिस प्राप्त होने के बाद विधिवत जानकारी दी जाएगी।

चार माह बाद भी जारी नहीं हुई सूची

 जेईई एडवांस का रिजल्ट 10 जून को जारी होने पर सुपर-30 के संचालक आनंद कुमार ने 30 में से 26 छात्रों के आइआइटी में क्वालीफाई होने की जानकारी ट्विटर और फेसबुक से दी थी। लेकिन, उनके छात्रों ने ही रिजल्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। बावजूद इसके क्वालीफाई 26 छात्रों की सूची अब तक जारी नहीं की है।1

बता दें कि आइआइटी, गुवाहाटी के चार विद्यार्थियों की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार और पूर्व डीजीपी अभयानंद को नोटिस जारी किया है। दोनों को आठ सप्ताह के अंदर सफल बच्चों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर की खंडपीठ ने आनंद कुमार को नोटिस जारी कर उन्हें याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब देने का निर्देश दिया। याचिकाओं में कहा गया है कि सुपर-30 की प्रवेश परीक्षा में शामिल कराने के बाद पटना पहुंचने पर आनंद अपने कोचिंग संस्थान रामानुजम स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स में ऊंची फीस वसूल कर नामांकन लेते हैं।

पूर्व डीजीपी अभयानंद भी सुपर-30 से जुड़े रहे हैं। ऐसे में उच्च न्यायालय ने उनसे उनके जुड़े रहने तक के वर्ष तक की सफल छात्रों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.