11 बजे तक ही प्रवेश कर सकेंगे पार्षद
नव निर्वाचित पार्षदों को समाहरणालय में होने वाले शपथ ग्रहण और मेयर के चुनाव के दिन 11 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे।
पटना। नव निर्वाचित पार्षदों को समाहरणालय में होने वाले शपथ ग्रहण और मेयर के चुनाव के दिन अधिकतम 11 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद पहुंचने पर पार्षदों को बैरंग लौटना होगा। निर्वाचन विभाग की ओर से बैठक में 10 बजे भाग लेने की सूचना सभी पार्षदों को भेजी गई है। दरअसल, निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देशित किया गया हैं कि बैठक में भाग लेने वाले सभी निर्वाचित पार्षदों की उपस्थिति ली जाएगी, इसमें निर्वाची पदाधिकारी सहित सभी पार्षदों के हस्ताक्षर होगा। बैठक प्रारंभ होने के एक घंटे के भीतर आने वाले निर्वाचित पार्षदों को ही बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पटना नगर निगम की पहली बैठक 19 जून को होगी। इसी बैठक में निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। डीएम नगर निगमों के निर्वाचित पार्षदों को सदस्यों को शपथ ग्रहण कराएंगे। जिसमें स्थान और समय का उल्लेख रहेगा। बैठक की अध्यक्षता निर्वाची अधिकारी करेंगे मगर उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। बैठक के दौरान अव्यवस्था फैलाने वाले किसी भी पार्षद को बैठक से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध तत्काल मुकदमा दायर कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।