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Corona LockDown Bihar: खबरदार, लॉकडाउन का किया उल्लंघन तो इन धाराओं में केस होगा दर्ज

Corona LockDown Bihar लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर अब केस दर्ज किया जाएगा। बिहार सरकार अब लॉकडाउन को लेकर और ज्यादा सख्ती दिखा सकती है। जानिए किन धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा

By Kajal KumariEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2020 10:40 AM (IST)Updated: Tue, 24 Mar 2020 11:42 AM (IST)
Corona LockDown Bihar: खबरदार, लॉकडाउन का किया उल्लंघन तो इन धाराओं में केस होगा दर्ज

पटना, जेएनएन। Corona LockDown Bihar: कोरोना वायरस के संक्रमण (Corona virus) के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉक डाउन के प्रावधानों को नहीं मानने वालों पर सख्ती करने का निर्देश भी दिया है। इसके तहत किसी ने गैरजरूरी काम के लिए सड़क पर उतरने की कोशिश की या फिर भीड़ इकट्ठी की तो छह महीने की जेल या हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। वहीं अब बिहार सरकार भी लॉकडाउन नहीं मानने वालों पर कड़ी सख्ती दिखाएगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अनदेखी करने वालों की अब खैर नहीं है।

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बिहार सरकार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और एसएसपी-एसपी को सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही लॉकडाउन के दायरे से अलग रखा गया है। अन्य गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।

इसी आदेश के तहत बिहार में लॉकडाउन का आज से कड़ाई से अनुपालन होगा। राजधानी पटना में इसका असर आज सुबह से दिखने भी लगा है। सिटी एसपी स्तर के अधिकारी सड़कों पर उतर चुके हैं और कई इलाकों में दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। इस बीच सड़कों पर जमा लोगों को पुलिस ने खदेड़ा भी है।

हालांकि एनएच 30 पर गाड़ियों का परिचालन जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन गाड़ियों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने जुर्माना वसूलने के साथ ही केस दर्ज करने की भी बात कही है। वहीं,  सिटी एसपी की लोगों से अपील  की है कि लोग लॉक डाउन का मतलब समझें, नहीं मांनने पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी।

राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अब पुलिस बल प्रयोग भी करेगी। सोमवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सोमवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सबको कड़ाई से लॉकडाउन का अनुपालन कराने का आदेश दिया।

इन धाराओं में दर्ज होंगे केस

पुलिसकर्मियों को जिलों की सीमा के अलावा सख्ती से जिले के अंदर की गतिविधियों एवं लोगों के आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस आइपीसी- 188, 299 269, 270, 271 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।


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