सेवानिवृत्त पेशकार पति-पत्नी पर चार्जशीट
ेसेवानिवृत्त पेशकार पति-पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चार्जशीट।
पटना। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विजिलेंस ने पटना निबंधन कार्यालय के तत्कालीन पेशकार देवेन्द्र प्रसाद सिंह और सिंह की पत्नी जनक दुलारी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया। आरोपित सिंह सेवानिवृत हो चुका है। वह पटना के गांधी मैदान थाना अन्तर्गत सालिमपुर अहरा स्थित विष्णु अपार्टमेंट में रह रहा है।
आरोप के अनुसार आरोपित सिंह ने अपने व अपने परिवार के नाम पर 10 जून 1991 से 31 अक्टूबर 2012 के बीच 81.83 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है। आरोपित पेशकार ने अपने व अपने परिवार के नाम पर वैशाली जिले के महुआ थाना अन्तर्गत कनहौली चक में जमीन, पटना के मखनिया कुआं इलाके में जमीन, आलमगंज थाना अंतर्गत संदलपुर इलाके में मकान तथा वैशाली जिले के महुआ इलाके में जमीन और मकान खरीदा है। इसके अलावा उसने जीवन बीमा में निवेश कर रखा है। बिहार सरकार एक महीने के अंदर 133 करोड़ रुपये दे :
एक सिविल मामले में एडीजे विपुल सिन्हा ने बिहार सरकार को एक महीने के अंदर भूमि विकास बैंक के नाम से 133 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ड्राफ्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया। उक्त जानकारी अधिवक्ता निर्मल कुमार सिंह ने दी। बैंक का बिहार सरकार पर 570 करोड़ 79 लाख रुपये बकाया है। जब बिहार सरकार ने बैंक का बकाया रुपये नहीं दिया तब हारकर बैंक ने बिहार सरकार पर मुकदमा किया। जीत बैंक की हुई। पुन: बैंक के आदेश का पालन कराने के लिये इजराय मुंशिफ की अदालत में वाद लाया। इजराय मुंशिफ सारिका व्हालिया की अदालत ने सुनवाई के बाद बिहार सरकार को एक महीने के अन्दर बकाया राशि देने का आदेश दिया था। वहीं अदालत ने पटना डीएम को आदेश दिया कि बैंक की बकाया राशि यदि बिहार सरकार बैंक को देने में असफल रहती है तब वह जारी आदेश के एक माह बीत जाने के बाद पटना पुराने सचिवालय भवन व परिसर को जब्त कर लें। इस आदेश के आलोक में बिहार सरकार ने अपील दायर की है। अपीलीय कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई के बाद बिहार सरकार को बकाया राशि का 25 प्रतिशत ड्राफ्ट के जरिये बैंक को देने का आदेश दिया।