बिहार के स्कूलों में 45 हजार प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक बहाल करने को लेकर नीतीश का बड़ा फैसला
बिहार में 45852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। ये सभी वेतनमान के पद होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया।
राज्य ब्यूरो, पटना : Sarkari Naukri: राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। ये सभी वेतनमान के पद होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों के सृजन की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से स्कूलों की व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
पंचायत व नगर प्रारंभिक शिक्षकों के 40518 पद सरेंडर
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पूर्व में पंचायतों और नगर में प्रारंभिक शिक्षकों की मूल कोटि के 40518 पद हुआ करते थे। इन पदों को सरकार ने सरेंडर करते हुए इनके स्थान पर बिहार सरकार के नियंत्रण में प्रधान शिक्षक के 40518 पदों का सृजन किया है। नवसृजित पद पर नियुक्त प्रधान शिक्षक राजकीयकूत माध्यमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। पूर्व में ये पे-स्कूल के पद थे अब नए वेतनमान के पद होंगे। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। इन शिक्षकों को सरकार के दूसरे कर्मचारी-पदाधिकारी के तरह अधिकार दिए जाएंगे।
पंचायतों के हाई स्कूल में नियुक्त होंगे 5334 प्रधानाध्यापक
संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के ही एक प्रस्ताव पर कैबिनेट ने माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में स्थापित हाई स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों के 5334 पद सृजन की स्वीकृति दी है। पंचायतों में उ'च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहां हाई स्कूल स्थापित किए गए हैं। जहां प्रधानाध्यापक पद की आवश्यकता महसूस हो रही थी। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इन्हें भी वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा।
प्रधान शिक्षक के पद के लिए पात्रता :
* स्नातक एवं डीएलएड/ बीटी/ बीएड/ बीएएड/ बीएससीएड/ बीएलएड की योग्यता अनिवार्य
* प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम आठ वर्ष लगातार कार्य करने का अनुभाव
प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्यता :
* स्नातकोत्तर एवं बीएए/ एमएड
* पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर कम से कम 10 वर्ष लगातार सेवा कार्य का अनुभव
* सीबीएसई, आइसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उ'च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में 12 साल की लगातार अवधि तक कार्य अनुभव
* सीबीएसई, आइसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के रूप में न्यूनतम 10 साल कार्य का अनुभव
* सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रविधान प्रभावी होगा
* नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के तहत होगी