फर्जी वोट की चोट पर मात्र दो रुपये देकर लगा सकते हैं लगाम, जानें कैसे
थोड़ा सा जागरुक होकर फर्जी वोट पर लगाम लगाई जा सकती है। लोकसभा चुनाव में फर्जी मतदान को रोकने के लिए चैलेंज करने का प्रावधान है। बस इसे समझ लेना जरूरी है।
By Edited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 08:00 AM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 11:05 AM (IST)
पटना, जेएनएन। आप खुद मतदान करने के साथ दूसरों के फर्जी वोट पर भी लगाम लगा सकते हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। खर्च करने होंगे मात्र दो रुपये, लेकिन सावधान भी रहना होगा। फर्जी मतदाता निकलने पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन चैलेंज हारने पर अभिकर्ता को भी सजा मिलेगी।
हारने पर होगी गिरफ्तारी
चैलेंज करने के लिए दो रुपये की रसीद पीठासीन पदाधिकारी से कटानी होगी। फर्जी मतदाता निकलने पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं, अगर आपको आरोप गलत निकला तो अभिकर्ता को भी सजा मिलेगी। मौके से गिरफ्तारी होगी और छह माह की कैद भी। हालांकि चैलेंज जीतने पर चुनाव को रोका भी जा सकता है। इसके साथ ही बीएलओ घर-घर जाकर पर्ची का वितरण करेंगे। इस पर्ची के आधार पर कोई भी मतदाता मतदान कर सकता है। बीएलओ की पर्ची रहने के बाद आपको किसी प्रकार की पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि से मास्टर ट्रेनरों ने सवाल किए। जैसे, पर्ची पर तस्वीर नहीं रहेगी तो कैसे पहचान करेंगे? कैसे गलत मतदान पर लगाम लगेगी? इस पर डीएम ने साफ कहा, चुनाव आयोग का फैसला है, मानना ही होगा। डीएम ने कहा कि कि मौके पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। शक होने पर उनसे पहचान कराएं। वीवीपैट में गलत क्रमांक की शिकायत सही मिलने पर उस मतदान केंद्र की चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
अगर सही नहीं पाया गया तो दावा करने वाले को मौके से गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा छह माह के लिए जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया जा सकता है।
हारने पर होगी गिरफ्तारी
चैलेंज करने के लिए दो रुपये की रसीद पीठासीन पदाधिकारी से कटानी होगी। फर्जी मतदाता निकलने पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं, अगर आपको आरोप गलत निकला तो अभिकर्ता को भी सजा मिलेगी। मौके से गिरफ्तारी होगी और छह माह की कैद भी। हालांकि चैलेंज जीतने पर चुनाव को रोका भी जा सकता है। इसके साथ ही बीएलओ घर-घर जाकर पर्ची का वितरण करेंगे। इस पर्ची के आधार पर कोई भी मतदाता मतदान कर सकता है। बीएलओ की पर्ची रहने के बाद आपको किसी प्रकार की पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि से मास्टर ट्रेनरों ने सवाल किए। जैसे, पर्ची पर तस्वीर नहीं रहेगी तो कैसे पहचान करेंगे? कैसे गलत मतदान पर लगाम लगेगी? इस पर डीएम ने साफ कहा, चुनाव आयोग का फैसला है, मानना ही होगा। डीएम ने कहा कि कि मौके पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। शक होने पर उनसे पहचान कराएं। वीवीपैट में गलत क्रमांक की शिकायत सही मिलने पर उस मतदान केंद्र की चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
अगर सही नहीं पाया गया तो दावा करने वाले को मौके से गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा छह माह के लिए जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया जा सकता है।
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