भाजपा नेता ने कोर्ट में दी गवाही, कहा- शहाबुद्दीन के इशारे पर मेरे बेटे की हुई थी हत्या
सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ पुत्र की हत्या के मामले में भाजपा नेता रमाकांत ने शुक्रवार को दी गवाही। 17 मार्च 2002 को हुई थी सोनू पाठक की हत्या।
सिवान, जेएनएन। सिवान मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में मो. शहाबुद्दीन से जुड़े चार मामलों की सुनवाई शुक्रवार को की गई। विशेष अदालत के न्यायाधीश बीके शुक्ला की अदालत में चारों मामलों की सुनवाई हुई। सोनू हत्याकांड मामले में गवाही के लिए तिथि निश्चित थी। विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह की उपस्थिति में सोनू के पिता पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रामाकांत पाठक ने गवाही देते कोर्ट को बताया कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के इशारे पर उनके पुत्र सोनू पाठक तथा नौकर की 17 मार्च 2002 की शाम हत्या कराई गई थी।
रमाकांत पाठक की लंबी गवाही के बाद बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. मोबीन ने आंशिक जिरह की। अदालत ने बचाव पक्ष को जिरह के लिए 2 अगस्त की तिथि तय कर दी है। इसी अदालत में तेजाब कांड के चश्मदीद राजीव रोशन की हत्या और इससे जुड़े दूसरे पूरक मामले में अभियुक्तों अखलाक एवं चंदन के प्रकरण में भी आंशिक सुनवाई की गई।
एक अन्य क्रिमिनल रिविजन मामले में संक्षिप्त सुनवाई हुई। अदालत में सहायक लोक अभियोजक रघुवर सिंह, रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. मोबीन और उत्तीम मियां उपस्थित थे। बता दें कि गुरुवार को भी मंडल कारा में गठित सेशन कोर्ट में तीन मामलों की सुनवाई हुई थी।
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