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बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन शोरूम से निकले वाहनों पर होगी कार्रवाई, थानों को दी जाएगी सूचना

Published: Tue, 22 Sep 2026 07:04 PM (IST)

परिवहन विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि शोरूम से बिना निबंधित कोई वाहन न निकले और ऐसे ...और पढ़ें

बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन शोरूम से निकले वाहनों पर होगी कार्रवाई (AI Generated Image)

बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन शोरूम से निकले वाहनों पर होगी कार्रवाई (AI Generated Image)

HighLights

  1. शोरूम से बिना निबंधन वाहन निकलने पर होगी सख्त कार्रवाई।

  2. पुलिस थानों को बिना वैध आरसी वाहनों पर दंड लगाने को कहा।

  3. 31 दिसंबर तक बैकलॉग एंट्री नहीं तो वाहन अमान्य होंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। परिवहन विभाग ने एक बार फिर सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शोरूम से बिना निबंधित कोई वाहन नहीं निकले। बिना निबंधन वाहनों का परिचालन किए जाने की स्थिति में कार्रवाई की जाए।

इस संबंध में सभी थानों को आवश्यक रूप से सूचित करने को कहा गया है, ताकि बिना वैध आरसी के संचालित वाहनों पर दंड लगाया जा सके।

मंगलवार को परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने सभी जिलों के साथ परिवहन विभाग की सेवाओं एवं राजस्व संग्रहण की विस्तृत समीक्षा में इससे जुड़ा निर्देश दिया।

उन्होंने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ), अपर जिला परिवहन पदाधिकारी (एडीटीओ) और मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन के काम में तेजी लाने और लंबित आवेदनों का ससमय निष्पादन का टास्क दिया गया है।

इसके साथ ही राजस्व वसूली में पिछड़े जिलों से स्पष्टीकरण करते हुए सुधार करने को कहा गया है। समीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर में 46 प्रतिशत, शिवहर में 45 प्रतिशत, मोतिहारी में 44 प्रतिशत, पटना एवं भागलपुर में 42 प्रतिशत तथा पूर्णिया, अररिया, समस्तीपुर एवं किशनगंज में 40 प्रतिशत राजस्व वसूली की जानकारी दी गई।

राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व संग्रहण की नियमित मॉनिटरिंग कर लक्ष्य हासिल करें।

हर दिन 2339 डीएल, 3731 वाहनों का रजिस्ट्रेशन:

बैठक में बताया गया कि राज्य में प्रतिदिन औसतन 2339 ड्राइविंग लाइसेंस और 3731 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।

राज्य परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया कि आम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब न हो। लंबित मामलों की प्रतिदिन समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

31 दिसंबर तक कराएं बैकलॉग एंट्री, नहीं तो वाहन अमान्य:

राज्य परिवहन आयुक्त ने बताया कि ऑफलाइन माध्यम से निबंधित हुए सभी वाहनों की बैकलॉग एंट्री 31 दिसंबर के बाद बंद कर दी जाएगी।

ऐसे वाहन स्वामी वाहन से संबंधित कागजात, निबंधन प्रमाण पत्र (फॉर्म-23), वाहन मालिक का आधार कार्ड एवं वाहन से संबंधित अन्य कागजातों के साथ संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में बैकलॉग एंट्री की कार्रवाई के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इसके बाद वैसे सभी वाहन जिनका बैकलॉग एंट्री किसी भी कारणवश नहीं किया जा सका है, अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे।

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