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बिहार में गाड़ी मालिकों को राहत, परमिट के लिए अब एफिडेविट की जरूरत नहीं

Published: Mon, 24 Aug 2026 07:06 PM (IST)

परिवहन विभाग ने वाहन परमिट से जुड़े कार्यों के लिए शपथ-पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब वाहन मालिकों ...और पढ़ें

वाहन परमिट के लिए शपथ-पत्र की बाध्यता खत्म, अब आसान होगी प्रक्रिया (AI Generated Image)

वाहन परमिट के लिए शपथ-पत्र की बाध्यता खत्म, अब आसान होगी प्रक्रिया (AI Generated Image)

HighLights

  1. वाहन परमिट के लिए शपथ-पत्र की अनिवार्यता समाप्त।

  2. अब स्व-अभिप्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य होंगे मान्य।

  3. 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत लिया गया निर्णय।

राज्य ब्यूरो, पटना। परिवहन विभाग ने गाडि़यों की परमिट से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए वाहन मालिकों से शपथ-पत्र लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।

विभाग ने इसके बदले स्व-अभिप्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य जमा करने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इससे वाहन मालिकों को परमिट संबंधी काम कराने में सहूलियत होगी।

दरअसल, राज्य परिवहन प्राधिकार की नौ फरवरी 2021 की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत परमिट से संबंधित कार्यों के लिए वाहन मालिकों से निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र लिया जाता था। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से भी ऐसी व्यवस्था थी।

उद्योग मंत्रालय के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत नागरिकों को सरल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कागजात को सरल या शिथिल करने की सलाह दी गई थी। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है।

परिवहन विभाग ने आदेश में कहा कि परमिट के विभिन्न कार्यों के लिए शपथ-पत्र की अनिवार्यता हटाकर कागजात का सत्यापन वाहन-4.0 पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67(2) के तहत निर्देश जारी करते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को परमिट संबंधी कार्यों में शपथ-पत्र की जगह स्व-अभिप्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य लेने का निर्देश दिया है।