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बिहारः चार महीने पहले दुष्कर्म मामले का आया फैसला, खून से लथपथ मिली थी बच्ची

करीब चार माह पूर्व एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। बिदुपुर थाना क्षेत्र स्थित अपने घर के दरवाजे पर खेल रही बच्ची के साथ बिदुपुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव निवासी युवक ने दुष्कर्म किया था।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Fri, 26 Feb 2021 05:51 PM (IST)Updated: Fri, 26 Feb 2021 05:51 PM (IST)
बिहारः चार महीने पहले दुष्कर्म मामले का आया फैसला, खून से लथपथ मिली थी बच्ची
वैशाली में बच्ची से दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार दिया गया है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने करीब चार माह पूर्व एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि बिदुपुर थाना क्षेत्र स्थित अपने घर के दरवाजे पर 22 अक्टूबर 2020 को खेल रही एक छह वर्षीय बच्ची को बिदुपुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव के मो. हनीफ का पुत्र मो. चांद बहला-फुसला कर अपने घर की छत पर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। अगले महीने 5 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है।

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माता-पिता के न रहने पर घर से ले गया

मो. चांद ने उस वक्त उक्त बच्ची को अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया था जब उसके माता-पिता तथा भाई घर पर नही थे। पीड़िता के पिता हाजीपुर-महनार रोड पर चकौसन हाट के निकट सड़क किनारे ठेला पर नाश्ता का दुकान चलाता है तथा उसका बड़ा भाई अपने पिता की मदद में वहीं रहता है। उसकी मां घटना के दिन चकौसन हाट से सब्जी लाने गई हुई थी। जबकि उसका छोटा भाई कही खेलने चला गया था। इसी का लाभ उठाकर मो. चांद ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। 

घर में बच्ची न देखकर शुरू हुई खोजबीन

जब पीड़िता की मां बाजार से लौटकर घर आई और अपनी नाबालिग बच्ची को घर पर नही देखी तब उसकी खोजबीन शुरु की। कहीं से कोई जानकारी नही मिलने पर उसने अपने पति एवं बेटे को सूचना दी। जब उसका पति एवं बेटा घर पहुंचा इसी बीच मो. चांद के छत से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद सभी उसके छत पर गए जहां उक्त नाबालिग बच्ची खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। आनन-फानन में लोगों ने उसे बिदुपुर पीएचसी में लाया जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में पीठासीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रिचा झा ने तत्क्षण इसकी सूचना महिला थाना को दी। 

5 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि मुकर्रर

महिला थाने एवं बिदुपुर थाना अस्पताल पहुंच कर पीड़िता के पिता का बयान लेना शुरू किया इसी दौरान पीड़िता को होश आ गया उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस घटना को लेकर पीड़िता के पिता के बयान पर बिदुपुर थाना में मो. चांद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में मो. चांद के विरुद्ध 22 दिसंबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। जिस पर न्यायालय ने 5 जनवरी 2021 को संज्ञान लिया। मो. चांद के विरुद्ध न्यायालय ने 11 जनवरी 2021 को नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने को लेकर आरोप गठन किया गया। इस मामले में विशेष लो अभियोजक द्वारा नौ दिनों में सात साक्षियों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण तथा 11 प्रदर्श प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य बंद करा दिया गया। इसी मामले में न्यायालय ने मो. चांद को दोषी करार दिया है। अगले महीने 5 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है। 


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