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बिहार में शिक्षकों से वसूल होगी ली गई अधिक राशि, वेतन निर्धारण में भी किया जाएगा संशोधन

Bihar Teacher News वेतन के रूप में ली गई अधिक राशि बिहार में शिक्षकों से वसूल की जाएगी। इसके लिए संबंधित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में संशोधन होगा। इसके साथ ही संशोधित वेतन निर्धारण का सत्यापन कराया जाएगा।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 29 Jul 2021 05:26 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jul 2021 05:26 PM (IST)
बिहार में शिक्षकों से वसूल होगी ली गई अधिक राशि, वेतन निर्धारण में भी किया जाएगा संशोधन
बिहार में टीचरों से ली गई अधिक राशि वसूल की जाएगी। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : शिक्षकों से वेतन के रूप में ली गई अधिक राशि वसूल की जाएगी। इसके लिए संबंधित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में संशोधन होगा। इसके साथ ही संशोधित वेतन निर्धारण का सत्यापन कराया जाएगा। यह आदेश सेवा शिकायत निवारण अपीलीय प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा सेवा शिकायत निवारण परिवाद से संबंधित मामले में नौ जुलाई को सुनवाई के क्रम में दिए गए निर्देश के अनुपालन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। 

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आदेश के मुताबिक संबंधित परिवाद का विषयवस्तु बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के आलोक में वर्ष 2010 में स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के आलोक में वर्ष 2010 में ग्रेड-4 (स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान) एवं बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2011 के आलोक में वर्ष 2013 में (स्नातक शिक्षक की कोटि) में दी गयी प्रोन्नति के उपरांत एक वेतनवृद्धि के साथ वेतन निर्धारण किये जाने से संबंधित है। आदेश में कहा गया है कि प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान-ग्रेडपे में परिवर्तन नहीं होने अर्थात समान ग्रेड-पे पर वेतन में प्रोन्नति होने की दशा में  ही एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना है। वर्ष 2010 एवं 2013 में स्नातक शिक्षक कोटि में प्रोन्नत शिक्षक, जिन्हेंं समान ग्रेड-पे में एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया और इनमें से जो कार्यरत हैं, के माह जुलाई, 2021 में दिए जाने वाले वाॢषक वेतनवृद्धि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। आदेश के मुताबिक संबंधित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में संशोधन कराकर इसका सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी से कराने के उपरांत वेतन मद में ली गई अधिक राशि की गणना कर उसकी कटौती अलग से की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि संबंधित प्रखंड के चिह्नित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक संबंधित कोटि के शिक्षकों के वेतन निर्धारण में संशोधन कर मूल सेवा-पुस्तिका वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ दो अगस्त तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्थापना शाखा में हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को दिया गया है।


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