बिहार में जाति-आय प्रमाण पत्र बनेंगे, मगर 'दाखिल-खारिज' का काम अभी भी रहेगा ठप
बिहार राजस्व सेवा संघ ने सरकार से बातचीत के बाद लोक सेवाओं के तहत प्रमाण पत्र जारी रखने का निर्णय ...और पढ़ें

बिहार राजस्व सेवा संघ का फैसला लोक सेवाएं जारी, दाखिल-खारिज पर संकट बरकरार
HighLights
लोक सेवाओं के तहत प्रमाण पत्र जारी रहेंगे।
दाखिल-खारिज, परिमार्जन सेवाएं अभी भी स्थगित रहेंगी।
अधिकारियों को जजेज प्रोटेक्शन एक्ट की मांग।
राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार से बातचीत के बाद बिहार राजस्व सेवा संघ ने लोक सेवाओं का अधिकार के तहत आनेवाली सेवाएं जारी रखने का निर्णय किया है। इसके तहत नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आय, आवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदकों को इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन दाखिल-खारिज और परिमार्जन से जुड़ी सेवाएं मांग पूरी होने के बाद ही नियमित हो पाएंगी।
मांग यह कि अर्ध न्यायिक कार्यों के संपादन के समय इन अधिकारियों को जजेज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के तहत संरक्षण मिले। संघ ने दाखिल खारिज के मामले में स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने की मांग की है।
संघ के रूख में यह बदलाव मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बातचीत के बाद आया है। इससे पहले संघ नेे अंचल स्तर की सभी सेवाओं को ठप करने का निर्णय लिया था।
संघ की नाराजगी मुजफ्फरपुर के मुशहरी के सीओ महेंद्र कुमार शुक्ता एवं राजस्व अधिकारी करुण करण की गिरफ्तारी को लेकर है।
उसका कहना है कि इन दोनों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी रद हो। इन्हें अर्ध न्यायिक कार्यों के कारण दंडित किया गया है। यह उचित नहीं है।
संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस एवं संबंधित राजस्व कार्यों में डोंगल का उपयोग गृह विभाग एवं राजस्व विभाग की स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया जारी होने तक स्थगित रखने पर सहमति बनी है।
दाखिल-खारिज जैसे मामलों में आदेशों के विरुद्ध अपील की वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे में किसी आदेश से असहमति और वास्तविक आपराधिक कृत्य या भ्रष्टाचार के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना आवश्यक है।
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