Bihar Private School: निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का फरमान, 1 लाख के जुर्माने से बचने के लिए आज ही कर लें ये काम
बिहार शिक्षा विभाग ने ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराने वाले सभी निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। 15 दिसंबर को ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन कराने की आखिरी तारीख है जो निजी स्कूल पंजीयन नहीं कराएंगे उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं अंतिम तिथि के बाद हर दिन 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

जागरण संवादददाता, पटना। शिक्षा विभाग के ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल की तैयारी शुरू हो गई है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों को पंजीयन करना अनिवार्य है।
जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को चिन्हित करें। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
एक लाख रुपये का जुर्माना
ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा और उस व्यक्ति या संस्था पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
साथ ही निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। बिना प्रस्वीकृति के कोई भी निजी स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता है।
15 दिसंबर पंजीयन की आखिरी तारीख
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंडाधीन क्षेत्र में संचालित कौन-कौन निजी विद्यालय बिना प्रस्वीकृति के चल रहा है, उसकी बनाकर जिला शिक्षा कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। ई-संबधन पोर्टल पर निजी स्कूलों को पंजीयन करने अंतिम तिथि 15 दिसंबर है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के निजी स्कूलों को पंजीयन करने के दबाव बनाएंगे और नोटिस देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिले में अब तक 1182 निजी स्कूलों ने ही कराया पंजीयन
जिला शिक्षा कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पटना जिले में हजारों निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें से मात्र 1182 स्कूलों ने ही ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन कराया है, यह चिंताजनक है। वर्तमान में 195 स्कूलों ने पोर्टल पर पंजीयन के लिए आवेदन दिया है। इनकी जांच चल रही है। वि
भाग ने ये भी कहा है कि जिन निजी स्कूलों की पंजीयन अवधि खत्म हो गई है वे 31 दिसंबर तक नवीनीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं।
निजी स्कूलों को ई-संबंधन पोर्टल पर नियमित और मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत देनी हैं ये जानकारियां
- निजी स्कूलों को नामांकित बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी देनी हैं।
- शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता के बारे में बताना है।
- बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी देनी है।
- कर्मचारियों की संख्या आदि चीजों की जानकारी की एंट्री करना है।
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