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    अश्लील गानों को लेकर पुलिस मुख्यालय से जारी हुई नई एडवाइजरी, होली से ठीक पहले सभी अफसरों को मिला यह टास्क

    Updated: Sat, 08 Mar 2025 09:18 PM (IST)

    बिहार पुलिस मुख्यालय ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ऐसे गानों को बजाने पर अब प्राथमिकी दर्ज होगी। पुलिस का कहना है कि ये गाने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को प्रभावित करते हैं साथ ही छोटे बच्चों को भी गलत संदेश देते हैं। पुलिस ने सभी जिलों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। होली या अन्य किसी भी अवसर पर अब सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील और द्विअर्थी भोजपुरी गीत बजाने पर जेल भी हो सकती है।

    बिहार पुलिस मुख्यालय ने अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण रोकने के लिए सभी जिलों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

    अश्लील गीतों का प्रसारण करते हुए पकड़े जाने पर प्राथमिकी दर्ज विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश सभी क्षेत्रीय आइजी-डीआइजी को दिया गया है।

    पुलिस मुख्यालय ने इस कार्रवाई की सूचना अपराध अनुसंधान विभाग के कमजोर वर्ग प्रभाग को ई-मेल के माध्यम से इसकी सूचना भी देने कहा है।

    पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि आये दिन ऐसा देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोहों या बस-ट्रक, ऑटो रिक्शा आदि में सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण धड़ल्ले से बिना रोक-टोक के किया जाता है, जिसका समाज पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है।

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    एसएसपी, एसपी और रेल एसपी तक पहुंचा नया आदेश

    • मुख्यालय की तरफ से आगे कहा गया कि इस प्रकार के गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा प्रभावित होती है। महिलाएं कहीं न कहीं असुरक्षित और लज्जा का अनुभव करती हैं।
    • अश्लील भोजपुरी गाने छोटे-छोटे बच्चों को भी गलत संदेश देते हैं और उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक गंभीर और ज्वलंत सामाजिक समस्या है।
    • इसके निदान के लिए पुलिस प्रशासन के स्तर से विशेष अभियान चलाकर आवश्यक निरोधात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाए।
    • सभी आइजी-डीआइजी को निर्देश दिया गया है कि इस तरह का मामला पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296/79 एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी भी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।
    • इसकी प्रति सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को भी भेजी गई है।

    सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील गाना बजाने वालों पर होगी कार्रवाई

    इधर, पत्र के आलोक में शाहाबाद डीआइजी सत्य प्रकाश ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिले के एसपी को पत्र जारी कर दिया है।

    मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि भोजपुरी के दोहरे अर्थ वाले अश्लील गीतों के प्रसारण के कारण महिलाओं को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

    ऐसे द्विअर्थी व अश्लील गानों से महिलाएं लज्जा का अनुभव करती हैं। इस प्रकार के गाने महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं।

    दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी गाने छोटे-छोटे बच्चों को भी गलत संदेश देते हैं और उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं।

    यह एक गलत व गंभीर ज्वलंत सामाजिक समस्या है, जो महिलाओं व बच्चों के साथ-साथ संपूर्ण समाज को दुष्प्रभावित कर रहा है।

    ऐसे में इस समस्या के निदान के लिए पुलिस प्रशासन के स्तर से विशेष अभियान चलाकर विधि द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार आवश्यक निरोधात्मक व कानूनी कार्रवाई जरूरी है।

    आदेश में कहा गया है कि ऐसे मामलों में विशेष अभियान चलाकर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296/79 व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।

    होली के दौरान ऐसे द्विअर्थी व अश्लील भोजपुरी गीतों की बाढ़ आ गई है। जिससे महिलाओं व सीधे साधे लोगों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

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