बिहार पंचायत चुनाव 2021: चौथे चरण में प्रभावी होगा ये नियम, बायोमीट्रिक्स ने बताया फर्जी तो होगी जेल
किसी चरण में मतदान किया है तो बायोमीट्रिक्स मशीन पहचान कर लेगी। वोटर की पहचान के लिए नई बनाई गई व्यवस्था के कारण बोगस मतदान पर रोक के साथ पकड़े जाने पर गैर जमानती धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, पटना : पंचायत चुनाव में बूथों पर बायोमीट्रिक्स पहचान के दौरान यदि फर्जी वोटर मिले तो सीधे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। यदि किसी चरण में मतदान किया है तो बायोमीट्रिक्स मशीन पहचान कर लेगी। वोटर की पहचान के लिए नई बनाई गई व्यवस्था के कारण बोगस मतदान पर रोक के साथ पकड़े जाने पर गैर जमानती धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। पटना सहित प्रदेश में तीन चरण के मतदान पूरा होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आशय का आदेश जारी किया है।
- - गैर जमानती धारा में मुकदमा, एक साल की हो सकती सजा
- - पकड़े जाने पर कारावास के साथ जुर्माना भी होगा देना
- - राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश किया जारी
- - चौथे चरण के मतदान से होगा प्रभावी
बोगस मतदान करने पर प्राथमिकी दर्ज करने का विधान
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह के अनुसार बोगस मतदान करने पर भादवि की धारा 171 डी और 171 एफ के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का विधान है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश से सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, दंडाधिकारी, और पीठासीन पदाधिकारी को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
मतदाताओं का नाम मशीन में लोड किया गया
मतदान केंद्र पर वोटर की पहचान बायोमीट्रिक्स मशीन से करने की व्यवस्था की गई है। हरेक बूथ के मतदाताओं का नाम मशीन में लोड किया गया है। यदि कोई मतदाता पहले के चरण में मतदान कर चुका है तो बायोमीट्रिक्स मशीन बता देगा। बोगस मतदान करने आए वोटर का पूरा विवरण पीठासीन पदाधिकारी को दिया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी अपने स्तर से सत्यापन के बाद बोगस मतदाता को पुलिस के हवाले कर देंगे। बता दें कि बहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। रविवार को तीन चरणों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। अभी आठ फेज के इलेक्शन होने बाकी हैं। ऐसे में यह नियम आठों चरणों तक लागू रहेगा।