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बिहार पंचायत चुनाव 2021: बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को किया जाएगा जब्त, गाड़ी और लाउडस्पीकर के लिए ये शर्त

Bihar Panchayat Chunav 2021 बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर प्रशासन के स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान बक्सर में बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया गया है।

By Rahul KumarEdited By: Published: Thu, 14 Oct 2021 01:01 PM (IST)Updated: Thu, 14 Oct 2021 01:01 PM (IST)
बिहार पंचायत चुनाव 2021: बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को किया जाएगा जब्त, गाड़ी और लाउडस्पीकर के लिए ये शर्त
बिहार पंचायत चुनाव: बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को किया जाएगा जब्त। सांकेतिक तस्वीर

केसठ (बक्सर),संवाद सहयोगी। Bihar Panchayat Chunav 2021 बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर प्रशासन लगातार अपनी तैयारियों में जुटा है। पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ प्रभात रंजन ने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निर्वाचन से जुड़े सभी तरह की अनुमति के लिए प्रखंड परिसर में खिड़की सोमवार से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। निर्वाचन से जुड़े सभी तरह के प्रपत्र यहीं जमा होंगे एवं कार्य पूरा होने पर वहीं से प्राप्त किए जाएंगे।

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सरकारी परिसर का नहीं करे सकेंगे इस्तेमाल

प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी अगर बैनर, पोस्टर या पम्पलेट छपवाएंगे तो उसकी एक प्रति उन्हें प्रखंड कार्यालय में जमा करनी होगी। बैनर, पोस्टर एवं पम्पलेट के नीचे बांई ओर उन्हें संबंधित प्रिटिग प्रेस का नाम, स्थान एवं मोबाइल नम्बर (Mobile Number) तथा दाहिने ओर नीचे मुद्रित पम्पलेट की प्रति अंकित करनी होगी। कोई भी अभ्यर्थी चुनावी रैली, सभा या बैठक के लिए किसी सरकारी परिसर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उसे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

वाहन एवं लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति

प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ ने यह भी बताया कि, कोई भी अनुमति आवेदन जिस दिन काउंटर पर जमा होगा उसके अगले दिन उसे उसी काउंटर से प्राप्त किया जा सकेगा। किसी भी अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिए वाहन एवं लाउडस्पीकर के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर सामग्री को जब्त कर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध करवाई होगी। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी अपने आवास, अनुमति प्राप्त प्रचार वाहन एवं चुनाव कार्यालय को छोड़ किसी अन्य जगह पर कोई भी बैनर, पोस्टर या पम्पलेट नहीं लगाएंगे। ऐसा करने पर प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाएगा।


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