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बिहारः ग्रामीण बैंक कर्मियों की सेवाशर्तों में होगा संशोधन, अब मिलेंगी पहले से ज्यादा सुविधाएं

ग्यारहवें द्विपक्षीय वेतन समझौते का संपूर्ण लाभ अब ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को भी मिलेगा। अभी तक इस समझौते का लाभ ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को आधा- अधूरा ही मिल रहा था। ग्रामीण बैंक के कर्मचारी वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही संपूर्ण लाभ के लिए संघर्ष कर रहे थे।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 19 Oct 2021 05:51 PM (IST)Updated: Tue, 19 Oct 2021 05:51 PM (IST)
ग्रामीण बैंक कर्मियों की सेवाशर्तों में संशोधन किया जाएगा। सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, पटना : वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में किए गए ग्यारहवें द्विपक्षीय वेतन समझौते का संपूर्ण लाभ अब ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को भी मिलेगा। अभी तक इस समझौते का लाभ ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को आधा-अधूरा ही मिल रहा था। ग्रामीण बैंक के कर्मचारी वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही संपूर्ण लाभ के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब उनकी मांगें पूरी हो गई हैं। ज्वाइंट फोरम आफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के  संयोजक  डीएनए त्रिवेदी ने कहा है कि नई पहल के तहत द्विपक्षीय समझौते में अवकाश के नियम में हुए परिवर्तन, फैमिली पेंशन में वृद्धि तथा अन्य भत्तों में हुए संशोधन अब ग्रामीण बैंक में भी लागू होंगे। बीते सोमवार को भारत सरकार के वित्तीय सेवा प्रभाग के उप सचिव ए. के. दास एवं ज्वाइंट फोरम आफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के प्रतिनिधियों के बीच  संयुक्त वार्ता हुई जिसमें ग्रामीण बैंक के सेवाशर्तों में संशोधन पर सहमति बन गयी। इसमें अवकाश के  नियम, ग्रेच्युटी, पेंशन रेगुलेशन 2018 में  शीघ्र संशोधन करने की बातें शामिल हैं। 

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ज्वाइंट फोरम के संयोजक डीएन त्रिवेदी ने बताया कि अवकाश में संशोधन के पश्चात अर्जित अवकाश 240 की जगह 270 दिन इकट्ठा होंगे, पेंशन नीति में संशोधन के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति,  कम्पलसरी रिटायरमेंट, स्वास्थ्य कारणों से सेवा से त्यागपत्र देने वालों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही फैमिली पेंशन  के मद में मृत सेवाकर्मी के अन्तिम वेतन के 15 फीसद के बजाए अब 30 फीसद पेंशन आश्रित को मिलेगी। देश भर के एक लाख ग्रामीण बैंक कर्मियों के साथ साथ उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के आठ हजार अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।

त्रिवेदी ने कहा है कि ग्रामीण बैंक में 2019 से लागू अनुकम्पा आधारित नियुक्ति नियम में भी संशोधन पर सहमती बनी है। इस क्रम में शीघ्र ही संशोधन पत्र जारी किए जाएंगे जिसके तहत पांच वर्ष पूर्व के मृत स्टाफ के आश्रित भी पात्रता के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नियमों में संशोधन के बाद ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।


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