Bihar: प्रोजेक्ट की त्रैमासिक रिपोर्ट न देने वाले 16 बिल्डरों पर चलेगा RERA का चाबुक, दर्ज होगा सर्टिफिकेट केस
बिहार में रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक रिपोर्ट न देने वाले 16 बिल्डरों पर सर्टिफिकेट केस होगा। बिहार रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) पटना डीएम के माध्यम से यह कार्रवाई करेगा। सर्टिफिकेट केस के जरिए रिपोर्ट न देने पर जुर्माना राशि की वसूली की जाएगी। रेरा नियमों के अनुसार सभी प्रमोटर व बिल्डरों को अपने निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।
राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार में रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक रिपोर्ट न देने वाले 16 बिल्डरों पर सर्टिफिकेट केस होगा। बिहार रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) पटना डीएम के माध्यम से यह कार्रवाई करेगा। सर्टिफिकेट केस के जरिए रिपोर्ट न देने पर जुर्माना राशि की वसूली की जाएगी।
क्या कहता है रेरा का नियम
उपस्थित बिल्डरों को दी जानकारी