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Bihar: प्रोजेक्ट की त्रैमासिक रिपोर्ट न देने वाले 16 बिल्डरों पर चलेगा RERA का चाबुक, दर्ज होगा सर्टिफिकेट केस

बिहार में रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक रिपोर्ट न देने वाले 16 बिल्डरों पर सर्टिफिकेट केस होगा। बिहार रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) पटना डीएम के माध्यम से यह कार्रवाई करेगा। सर्टिफिकेट केस के जरिए रिपोर्ट न देने पर जुर्माना राशि की वसूली की जाएगी। रेरा नियमों के अनुसार सभी प्रमोटर व बिल्डरों को अपने निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।

By Edited By: Mohit TripathiPublished: Thu, 03 Aug 2023 11:58 PM (IST)Updated: Thu, 03 Aug 2023 11:58 PM (IST)
त्रैमासिक रिपोर्ट न देने वाले 16 बिल्डरों पर होगा सर्टिफिकेट केस। (प्रतीकात्मक फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार में रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक रिपोर्ट न देने वाले 16 बिल्डरों पर सर्टिफिकेट केस होगा। बिहार रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) पटना डीएम के माध्यम से यह कार्रवाई करेगा। सर्टिफिकेट केस के जरिए रिपोर्ट न देने पर जुर्माना राशि की वसूली की जाएगी।

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क्या कहता है रेरा का नियम

रेरा नियमों के अनुसार, सभी प्रमोटर व बिल्डरों को अपने निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। जांच में पाया गया कि 20 बिल्डरों ने यह रिपोर्ट अपलोड नहीं की है। इसके बाद रेरा ने पहल करते हुए इन बिल्डरों की मीटिंग बुलाई मगर इनमें से मात्र चार ही बिल्डर उपस्थित हुए।

उपस्थित बिल्डरों को दी जानकारी

रेरा अधिकारियों ने उपस्थित बिल्डरों को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए नियमों की जानकारी दी। उनको बताया गया कि रिपोर्ट अपलोड नहीं करने से क्या नुकसान और फायदा है। उपस्थित प्रमोटरों ने आश्वासन दिया कि पेनाल्टी देने के बाद वे निश्चित रूप से प्रगति रिपोर्ट अपलोड करेंगे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अनुपस्थित 16 बिल्डरों से जुर्माना राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। बैठक में रेरा अध्यक्ष नवीन वर्मा, सदस्य नुपूर बनर्जी एवं एसडी झा तथा रेरा ओएसडी राजेश थडानी उपस्थित रहे।


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