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फर्जी डिग्री पर बहाली का मामला: 77 हजार शिक्षकों की फाइल गायब, गलत तरीके से उठा रहे वेतन

पटना हाइकोर्ट ने राज्य में फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई की। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष निगरानी विभाग ने हलफनामा दायर कर बताया कि 77 हज़ार ऐसे शिक्षक हैंजिनकी फाइल नहीं मिल रही है।

By Arun AsheshEdited By: Deepti MishraPublished: Thu, 23 Mar 2023 10:17 PM (IST)Updated: Thu, 23 Mar 2023 10:17 PM (IST)
फर्जी डिग्री पर बहाली का मामला: 77 हजार शिक्षकों की फाइल गायब, गलत तरीके से उठा रहे वेतन
फर्जी डिग्री पर बहाली का मामला, 77 हजार शिक्षकों की फाइल गायब

राज्य ब्यूरो, पटना: पटना हाइकोर्ट ने राज्य में फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई की। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष निगरानी विभाग ने हलफनामा दायर कर बताया कि 77 हजार ऐसे शिक्षक हैं, जिनकी फाइल नहीं मिल रही है।

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पटना हाई कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर कागजात व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। फर्जी डिग्री से नियुक्त हुए शिक्षक गलत तरीके से वेतन उठा रहे हैं, जिससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

हाई कोर्ट ने साल 2014 के अपने एक आदेश से फर्जी डिग्री के आधार पर राज्य सरकार में बहाल शिक्षकों को यह अवसर दिया था कि वे खुद अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।

हाई कोर्ट ने मामले को निगरानी विभाग को जांच के लिए सौंप कर ऐसे फर्जी डिग्री से नियुक्त शिक्षकों को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।


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