बिहार नगर निकाय चुनाव: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC जाएगी बिहार सरकार, बीजेपी ने भी बता दिया अपना प्लान
Bihar municipal Chunav बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन को रद्द कर दिया है।
पटना, जागरण टीम। बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित कर दिया है। आयोग ने यह फैसला पटना उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका (सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में मंगलवार को न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बाद लिया गया। इस फैसले के बाद बिहार में अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच यह खबर सामने आ रही है कि राज्य सरकार सुप्रीमो कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। इसको लेकर वित्त मंत्री विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया आई है। वहीं बीजेपी ने शुक्रवार को बिहार सरकार के पुतल दहन करने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार
बिहार के सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि किसी भी हाल में अति पिछड़ों की हकमारी नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है। आरक्षण का प्रावधान 2007 में किए गए थे। पिछेल 15 वर्षों से इन प्रावधानों पर नगर निकाय चुनाव के तीन चुनाव हो चुके हैं। बिाहर सरकार संकल्पित है कि किसी भी रूप में अतिपिछड़ों की हकमारी नहीं होने देगी। विजय चौधरी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो फैसला आया है उसे सुप्रीमो कोर्ट में लेकर जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है सुप्रीमो कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा।
बिहार सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी
नगर निकाय चुनाव को लेकर आयोग के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भाजपा गुरुवार को बिहार सरकार का पुतला दहन करेगी। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने 4600 नगर निकाय चुनाव के उम्मीदवारों का भविष्य खराब किया है। इसके साथ ही भाजपा का यह भी आरोप है कि सभी नगर निकायों को अफसरों के हवाले करने की साजिश रची गई है।