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Bihar Lockdown Strictness: बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन पड़ेगा भारी, जानें क्या है सजा

बिहार में लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। इसबार सख्ती में आपकी लापरवाही भारी पड़ सकती है। लॉकडाउन के प्राविधानों के उल्लंघन पर सख्ती के साथ दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जानें नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 04 May 2021 07:02 PM (IST)Updated: Tue, 04 May 2021 07:02 PM (IST)
बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन महंगा पड़ सकता है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

जागरण टीम, पटना। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। इसबार सख्ती में आपकी लापरवाही भारी पड़ सकती है। लॉकडाउन के प्राविधानों के उल्लंघन पर सख्ती के साथ दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी जिला पदाधिकारियों को लॉकडाउन आदेश के अनुपालन को ले धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करने को कहा गया है। इन धाराओं के तहत जुर्माने के साथ जेल तक की जाना पड़ सकता है। 

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बार-बार नियम उल्लंघन पड़ सकता है भारी

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 धाराओं के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कार्यपालक दंडाधिकारी/एसडीएम/तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कराया जाता है। फिर उससे जुर्माना लेने के बाद बांड भराकर के छोड़ा जाता है। वैसे मामलों में जब आरोपी बार-बार नियम का उल्लंघन करता है या अपने साथ किसी व्यक्ति या समूह को नियम तोड़ने के लिए प्रेरित करता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। 

फिलहाल भूल जाएं पार्क, जिम और मॉल

फिलहाल सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान को भूल जाएं। लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है उसके तहत इन पर रोक लगा दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन, सरकारी हो या निजी पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद तो रहेंगे ही साथ ही साथ धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। 

मनरेगा व शहरी रोजगार योजना से जुड़े काम होते रहेंगे

रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले काम होते रहेंगे। गरीबों के लिए सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे।


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