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Bihar Lockdown/Night Curfew: नाइट कर्फ्यू को सफल बनाने डीजीपी और गृह सचिव उतरे सड़क पर

Bihar Lockdown Night Curfew Update News बिहार में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद पुलिस ने नाइट कर्फ्यू में सख्‍ती दिखानी शुरू कर दी है। शाम छह बजे के बाद सड़क पर घूमने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 01 May 2021 06:46 PM (IST)Updated: Sat, 01 May 2021 07:51 PM (IST)
Bihar Lockdown/Night Curfew: नाइट कर्फ्यू को सफल बनाने डीजीपी और गृह सचिव उतरे सड़क पर
बिहार में लॉकडाउन जैसे हालात। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, ऑनलाइन डेस्‍क। Bihar Lockdown-Night Curfew Update News: बिहार में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद सरकार ने सख्तियों को काफी अधिक बढ़ा दिया है। अब राज्‍य के किसी भी हिस्‍से में शाम चार बजे के बाद कोई भी दुकान खुली नहीं रखनी है। केवल रेस्‍टोरेंट को Take Away सर्विस के लिए रात के नौ बजे तक छूट दी गई है। शाम छह बजे से राज्‍य में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाता है। इस दौरान सड़क पर घूमने वालों से सरकार सख्‍ती से पेश आ रही है। नाइट कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए खुद बिहार के गृह सचिव चैतन्‍य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल अब सड़क पर उतर रहे हैं। सरकारी गाइडलाइन का उल्‍लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने और गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है।

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डीजीपी और गृह सचिव गलियों का ले रहे जायजा

बिहार के गृह सचिव और डीजीपी ने शुक्रवार को पटना की सड़कों पर खुद ही उतर कर नाइट कर्फ्यू के पालन का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के साथ पटना सिटी के सुलतानगंज, आलमगंज, खाजेकलां, चौक थाना अन्तर्गत विभिन्न इलाकों में घूमे। पुलिस प्रशासन के इन आला अधिकारियों ने अधीनस्थ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। एसडीओ मुकेश रंजन व डीएसपी अमित शरण ने कहा कि आज से सख्ती और बढ़ा दी गई है। शाम चार बजे के बाद दुकानें खुली पाई गईं तो उसे सील कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सभी स्‍कूल-कॉलेज बंद, परीक्षाएं हुईं स्‍थगित

बिहार सरकार ने सभी स्‍कूल-कॉलेज को 15 मई तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इधर, कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जून के बदले मई में ही गर्मी की छुट्टी होगी। इसका नोटिफिकेशन राजभवन ने जारी कर दिया है। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक मई से 31 मई तक गर्मी की छुट्टी रखने का निर्देश दिया गया है। जबकि इस दरम्यान की परीक्षाएं एक जून से 15 जून के बीच संपन्न कराने को कहा गया है।  स्‍कूलों में शिक्षकों को आना है, लेकिन उनकी उपस्थिति भी 25 फीसद ही कर दी गई है।

जानें किस जिले में क्‍या चल रही व्‍यवस्‍था

सिवान - सिवान में 15 मई तक प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को एसेंशियल सामानों से जुड़ी दुकानों (मीट, अंडा,सब्जी,गैराज, फल आदि संध्या 4 बजे और दवा दुकान रात्रि 9 बजे) को छोड़कर अन्य सभी दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

रोहतास - रोहतास जिले में राज्य सरकार द्वारा जारी पाबंदियों को ही लागू किया गया है। दवा, किराना व डेयरी की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। अन्य दुकानें ऑल्टरनेट डे को खुलेंगी। दवा दुकान छोड़कर सभी दुकानें चार बजे तक बंद हो जाएंगी। शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

भोजपुर - भोजपुर में आल्टरनेट डे पर खुलती हैं ये दुकानें

श्रेणी टू: सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार, व शुक्रवार को खुलती है यह दुकानें:

कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, जूता- चप्पल की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, टेलर्स की दुकान, सैलून, पार्लर, सोना- चांदी आभूषण की दुकान।

श्रेणी थ्री : यह दुकानें मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार खुलती है

इलेक्ट्रिकल गुड्स यथा पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स विक्रय एवं मरम्मत की दुकान, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी बिक्री एवं मरम्मत की दुकान, फर्नीचर की दुकान, कृषि कार्य एवं यंत्र से जुड़ी सभी दुकानें।

नालंदा - नालंदा में दुकानें खोलने की अल्टरनेट व्यवस्था है। चार बजे तक दवा दुकानें छोड़ अन्य सभी दुकानें बंद करा दी जा रही हैं। 15 मई तक शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है।

नवादा में अल्टरनेट व्यवस्था जारी, धारा 144 लागू

नवादा : नवादा जिले में दुकानों को खोलने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था की गई है। दुकानों को तीन श्रेणी में बांट दिया गया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें प्रतिदिन खुलती हैं। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार शाम चार बजे दुकानों को बंद कर दिया जाता है। फलस्वरूप सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगता है। इसके अलावा डीएम ने पूरे जिले धारा 144 लागू कर दिया है।

छपरा : सारण में कोरोना संक्रमण बढ़ने से रविवार व सोमवार को सभी दुकानें (आवश्यक वस्तु दवा ,दूध, किरना आदि को छोड़कर) बंद रहेंगी। जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉ,.निलेश रामचंद्र देवरे ने पूर्व में आदेश जारी किया। इसके साथ ही जिले में धारा 144 कर दिया गया है। इसके साथ ही सप्ताह में तीन दिन दुकान खोलने के पूर्व के आदेश लागू रहेगा। इस बीच नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को माईकिंग के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर में रहने और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की जा रही है। इसके साथ एक साथ चार से  से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन लोगों को  बिना काम के शहर में नहीं घूमने की अपील भी कर रही है।


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