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बिहार सरकार ने क्‍लर्क स्‍तर की नियुक्ति नियमावली में किया संशोधन, इस खास वर्ग को 15 फीसद आरक्षण मिलेगा

Sarkari Naukari बिहार में क्‍लर्क स्‍तर पर नियुक्ति के लिए नियमावली में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब एक खास वर्ग को एलडीसी के तौर पर नियुक्ति के लिए 15 फीसद तक आरक्षण दिया जाएगा। इस फैसले को अमल में लाने का काम भी शुरू हो गया है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 27 Nov 2021 10:39 AM (IST)Updated: Sat, 27 Nov 2021 10:39 AM (IST)
बिहार सरकार ने क्‍लर्क स्‍तर की नियुक्ति नियमावली में किया संशोधन, इस खास वर्ग को 15 फीसद आरक्षण मिलेगा
बिहार में क्‍लर्क स्‍तर की नियुक्‍त‍ि नियमावली में संशोधन। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Government Sarkari Naukari Rules: बिहार में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। क्‍लर्क स्‍तर की बहाली के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पद पर बहाल लोगों को तरक्की का अवसर देने जा रही है। योजना है कि एलडीसी (लोअर डिविजन क्लर्क) की बहाली में इन्हें प्राथमिकता दी जाए। पहल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) से हुई है। एलडीसी की बहाली के नियमों के बदलाव के लिए विभाग के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। यह तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। 2016 के मूल नियम में यह पहला संशोधन है। इस फैसले का व्‍यापक असर पड़ने की उम्‍मीद है। इस खबर में जानिए पूरी बात...

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100 में 85 पदों पर सीधी भर्ती से होगी बहाली

नए नियम के मुताबिक एलडीसी के सौ में से 85 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। 15 पद ग्रुप-डी यानी कार्यालय प्रचारी के तौर पर काम कर रहे विभागीय कर्मियों से भरे जाएंगे। शर्त यह कि ऐसे कार्यालय प्रचारी इंटर या उसके समकक्ष परीक्षा पास हों। उन्हें कंप्यूटर की भी जानकारी हो। आदेश में उम्र-सीमा का उल्लेख नहीं है।

  • एलडीसी की बहाली में ग्रुप-डी के कर्मियों को 15 प्रतिशत आरक्षण
  • पीएचईडी से हो गई शुरुआत, नियुक्ति नियमावली में हुआ संशोधन

अनुकंपा पर होगी आश्रितों की नियुक्ति, नहीं होगी सिफारिश की जरूरत

पीएचइडी सेवाकाल में मृत विभाग के सेवकों के आश्रितों को भी अनुकंपा पर बहाल करने जा रहा है। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। शर्त यह है कि विभाग में जरूरी रिक्तियां हों और आवेदक पद के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता की शर्तें पूरी करते हों। विभागीय सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक आश्रितों की नियुक्ति के बाद उस कैंलेंडर वर्ष की सभी रिक्तियों की सूची दिसंबर में आयोग को भेज दी जाएगी।


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