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बिहार में बिजली कनेक्शन महंगा, 1 नवंबर से लागू होंगी नई दरें; पूरा रेट चार्ट यहां समझें

Published: Sat, 31 Oct 2026 08:36 AM (GMT+05:30)

bihar electricity connection charges increased बिहार में 1 नवंबर से नए बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क की नई ...और पढ़ें

नई व्यवस्था का असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शन पर भी

नई व्यवस्था का असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शन पर भी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। राज्य में 1 नवंबर से बिजली के नए कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क की नई दरें लागू होने जा रही हैं।

अब उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने से पहले तय लोड के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा। नई व्यवस्था का असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शन लेने वालों पर भी पड़ेगा।

जुलाई में ही मिल चुकी है नई दरों को मंजूरी

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की याचिका पर जुलाई में ही नई दरों को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 29 जुलाई को बिजली वितरण कंपनियों ने सभी संबंधित जिलों को नई दरों की जानकारी भेज दी थी।

अब 1 नवंबर से इसे लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क निर्धारित किया गया है।

आवेदन के समय ही पता चल जाएगी फीस

नई व्यवस्था का उद्देश्य नए बिजली कनेक्शन के लिए शुल्क को पहले से निर्धारित करना है। इससे उपभोक्ताओं को आवेदन करते समय ही यह जानकारी मिल जाएगी कि उनके द्वारा मांगे गए लोड के अनुसार कितना शुल्क देना होगा।

यह दरें उन इलाकों में लागू होंगी, जहां पहले से बिजली की सुविधा उपलब्ध है। शुल्क जमा होने के बाद बिजली कंपनी तकनीकी जरूरत के अनुसार मीटर तक लाइन और सर्विस तार उपलब्ध कराएगी।

सिंगल फेज कनेक्शन के लिए नई दरें

एलटी सिंगल फेज श्रेणी में 7 किलोवाट तक के कनेक्शन शामिल किए गए हैं। इस श्रेणी में घरेलू सहित अन्य पात्र उपभोक्ताओं के लिए लोड के आधार पर शुल्क तय किया गया है।

  • 3 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 900 रुपये।
  • 3 किलोवाट से अधिक लोड पर 2,700 रुपये।
  • इसके अलावा प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट के लिए 1,000 रुपये देने होंगे।

थ्री फेज कनेक्शन पर कितना लगेगा शुल्क?

एलटी थ्री फेज कनेक्शन के लिए बिजली कंपनियों ने अलग-अलग लोड के अनुसार शुल्क निर्धारित किया है। इसमें 5 से 19 किलोवाट और 20 से 44 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं।

5 से 19 किलोवाट तक:

  • 5 किलोवाट तक: 4,500 रुपये।
  • 5 किलोवाट से अधिक: 4,500 रुपये के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 1,500 रुपये।
  • 20 से 44 किलोवाट तक:
  • 20 किलोवाट तक: 21,000 रुपये।
  • 20 किलोवाट से अधिक: 21,000 रुपये के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 2,000 रुपये।

बिजली कंपनियों ने जारी किए निर्देश

नई दरों को लागू करने के लिए दोनों बिजली वितरण कंपनियों ने अपने सभी अंचलों, प्रमंडलों और उपप्रमंडलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

इसके तहत नए कनेक्शन के आवेदन पर निर्धारित शुल्क के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसे में 1 नवंबर से बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को पुराने शुल्क के बजाय नई निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।

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