तेजस्वी यादव को सीबीआइ कोर्ट ने दिया एक और मौका; राहत मिलेगी या कसेगा शिकंजा, दिल्ली में होगा फैसला
IRCTC scam case बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 दिनों की मोहलत दी है। आइआरसीटीसी घोटाले में उनकी जमानत रद करने के लिए सीबीआइ ने अर्जी लगाई थी। अब तेजस्वी को अगली तारीख पर हर हाल में अपना पक्ष रखना होगा।
पटना, एजेंसी। Tejashwi Yadav Latest News: बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आइआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से करीब 20 दिनों की राहत मिली है। इस मामले में तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और सीबीआइ ने उनकी जमानत रद करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। कोर्ट ने इस अर्जी के आधार पर तेजस्वी से उनका पक्ष मांगते हुए नोटिस दिया था। इसमें राजद नेता की ओर से और वक्त मांगा गया था।
सीबीआइ ने लगाया था धमकाने का आरोप
सीबीआइ की ओर से इस मामले में तेजस्वी यादव को जमानत दिए जाने का विरोध करते उनके हालिया बयानों का जिक्र किया गया था। सीबीआइ की ओर से कहा गया कि उन्होंने जांच टीम को प्रभावित करने वाले बयान दिए हैं। वे अपने रसूख का इस्तेमाल कर मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
18 अक्टूबर तक हर हाल में देना होगा जवाब
न्यूज एजेंसी एएनआइ के मुताबिक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज ने इस मामले में तेजस्वी यादव के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी की ओर से मामले में अपना जवाब देने के लिए और वक्त मांगा गया था। कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए अगली तारीख 18 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया है। इस तारीख को उन्हें हर हाल में कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।
पिता लालू यादव के रेल मंत्री हुआ था घोटाला
आइआरसीटीसी घोटाला तब हुआ था, जब तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इस मामले में आरोप है कि लालू यादव ने अपने अधिकार का अनुचित इस्तेमाल करते हुए नियमों को दरकिनार कर आइआरसीटीसी के दो होटल मनचाही निजी कंपनी को दे दिए। इसके एवज में उन्होंने पटना में अपने परिवार की कंपनी के लिए बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव हासिल कर ली। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव भी आरोपित हैं।