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Bihar: कोर्ट ने अभियुक्‍तों को न्‍यायिक हिरासत में रखने का दिया आदेश, लेकिन भेज दिए गए बंगाल

चर्चित सोहैल हिंगोरा अपहरण कांड के दो अभियुक्तों को पांच अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश कोर्ट ने दिया था। लेकिन मंडल कारा के अधीक्षक ने उन्‍हें आसनसोल भेज दिया। अब इसको लेकर कोर्ट ने जवाब-तलब किया है।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Sat, 24 Jul 2021 05:59 PM (IST)Updated: Sat, 24 Jul 2021 05:59 PM (IST)
छपरा मंडल कारा में अभियुक्‍तों को रखना था। फाइल फोटो

छपरा, जागरण संवाददाता।कोर्ट ने न्‍यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया लेकिन मंडल कारा से अभियुक्‍त को आसनसोल भेज दिया। मामला सारण जिले का है। सोहैल हिंगोरा अपहरण कांड (Sohail Hingora Kidnapping Case) के अभियुक्‍तों से जुड़ा है। अब कोर्ट ने जेल अधीक्षक से जवाब-तलब किया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (First Class Judicial Magistrate) संजय कुमार सरोज ने नयागांव थाना कांड संख्या 111/13 के अभियुक्त ग्राम सेनुआरी थाना सदर जिला वैशाली निवासी चंदन सोनार उर्फ राहुल उर्फ चंद्रमोहन उर्फ चंदन कुमार तथा भवानी चौक थाना कल्पा जिला जहानाबाद के राकेश कुमार उर्फ राकेश कुमार सिंह उर्फ जॉन उर्फ करण सिंह  को पांच अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने के लिए मंडल कारा छपरा भेजने का आदेश दिया था। लेकिन मंडल कारा प्रशासन ने अभियुक्तों को आसनसोल (प.बंगाल) भेज दिया। कोर्ट ने जेल अधीक्षक से जानकारी मांगी है कि किसके आदेश से अभियुक्तों को वापस कर दिया गया है।

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प्रोडक्‍शन वारंट पर पश्चिम बंगाल से लाए गए थे 

विदित हो कि पूर्व में कोर्ट ने अभियुक्तों पर प्रोडक्शन वारंट निर्गत किया गया था । इसको लेकर बंगाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को 22 जुलाई को न्यायालय में पेश किया। बताया जाता है कि सोहैल अपहरण कांड के मुख्य सरगना चंदन सोनार को मध्य प्रदेश पुलिस ने सालनपुर थाना कांड संख्या-51/19 अपहरण मामले मे 10 मार्च, 2021 को गिरफ्तार किया। दूसरे अपराधी राकेश कुमार उर्फ जॉन को भी इसी अपहरण कांड में पुणे पुलिस ने 6 मार्च, 2021 को गिरफ्तार किया था। दोनों को बर्धमान के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने न्यायिक हिरासत में आसनसोल जिला करेक्‍शनल होम में रखा।

अपहरण के कई मामले दर्ज हैं दोनों पर 

दोनों कुख्यात अपहरणकर्ताओ के खिलाफ दर्जनों अपहरण के मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। बंगाल पुलिस के समक्ष दोनों अभियुक्तों की स्वीकारोक्ति बयान दर्ज की गई थी। कोर्ट में सोहेल अपहरण कांड में अभियुक्तों के खिलाफ चार सत्र वाद संख्या-151/20 ,283/14 एवं 404/15 तथा 103/18 चल रहे है। विदित हो कि गुजरात के नानी दमन के व्यवसायी हनीफ हिंगोरा के पुत्र सोहैैल हिंगोरा का अपहरण अंतर राज्यीीय अपहरणकर्ताओं ने किया। करोड़ों रुपये फिरौती लेकर उसे मुक्त गया था। इसको लेकर गुजरात के नानीदमन तथा बिहार के छपरा जिला के नयागांव थाना में अलग-अलग दो प्राथमिकी दर्ज हुई थी।


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