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बिहार चुनाव 2020ः बजरंग दल नेता की हत्या मामले में मंत्री पर FIR, पक्ष में मतदान से इनकार पर वारदात

बजरंग दल के हथुआ मंडल के संयोजक जयबहादुर सिंह की हत्या के मामले में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह सहित चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Sat, 07 Nov 2020 02:10 PM (IST)Updated: Sat, 07 Nov 2020 02:10 PM (IST)
मत्स्य पालक सह बजरंग दल के हथुआ मंडल के संयोजक जयबहादुर सिंह। फाइल फोटो

गोपालगंज, जेएनएन। हथुआ थाना क्षेत्र के रुपनचक गांव निवासी जिले के मत्स्य पालक सह बजरंग दल के हथुआ मंडल के संयोजक जयबहादुर सिंह की हत्या के मामले में छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआइआर में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह को भी आरोपित बनाया गया है। गौरतलब हो कि जयबहादुर सिंह शुक्रवार की सुबह सवा नौ बजे के करीब पैदल रुपनचक चंवर में स्थित अपने पोखरे पर जा रहे थे। अभी वे सबेया हवाई अड्डे के समीप पहुंचे ही थे कि दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था। चार गोली लगने से घायल बजरंग दल नेता को ग्रामीण अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ ले गए थे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

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इनके खिलाफ प्राथमिकी

वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने हथुआ बाजार की दुकानें बंद कराकर जमकर हंगामा किया था। हत्याकांड को लेकर मृतक के पौत्र धीरेंद्र सिंह ने हथुआ थाना क्षेत्र के असनंदा गांव निवासी सूबे के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह, जादो पिपरा निवासी श्रीराम सिंह व अरुण सिंह, रुपनचक गांव निवासी श्रीभगवान सिंह, श्रीकांत सिंह व दुर्गेश नंद सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप लगाया गया कि उनके बाबा जयबहादुर सिंह पर मंत्री रामसेवक सिंह अपने पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बना रहे थे। जिससे उन्होंने इनकार कर दिया था। इसपर मंत्री रामसेवक सिंह, श्रीराम सिंह, बलराम सिंह तथा भगवान सिंह ने चुनाव के बाद उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने साजिश के तहत अपराधियों से उनके बाबा जयबहादुर सिंह की हत्या कराई है।

जांच में जुटी पुलिस

आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद शनिवार को जयबहादुर सिंह हत्याकांड में मंत्री रामसेवक सिंह, श्रीराम सिंह, बलराम सिंह तथा भगवान सिंह के खिलाफ धारा 302, 120 बी, आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में मीरगंज थाना के थानाध्यक्ष शशि रंजन ने बताया कि मृतक के पौत्र के आवेदन पर मंत्री सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की ली गई है। एफआइआर दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है।


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