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BJP MLA टुन्ना पांडे ने की थी छेड़खानी, पिता ने कहा - मेरी बेटी को नहीं छेड़ा

भाजपा के पूर्व विधान पार्षद टुन्ना पांडे पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने वाले पीड़िता के पिता ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि टुन्ना पांडेय पर पुलिस ने जबरन मुकदमा कराया।

By Kajal KumariEdited By: Updated: Sat, 30 Jul 2016 09:25 PM (IST)
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हाजीपुर [जेएनएन]। ट्रेन में लड़की से छेडख़ानी मामले में जेल भेजे गए सिवान के एमएलसी टुन्ना पांडेय के बरी होने का रास्ता साफ हो गया है। नाबालिग लड़की व उसके पिता अपने बयान से पलट गए हैं। कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र और आवेदन में उनकी ओर से कहा गया है कि एमएलसी पर पुलिस ने जबरन मुकदमा करवाया।

पूर्व में एमएलसी पर अपनी 12 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले थाईलैंड के व्यवसायी व गोरखपुर के मूल निवासी ने अधिवक्ता सर्वेश शरण त्रिपाठी के माध्यम से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर घटना से इन्कार किया है। एमएलसी 6 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

लड़की के पिता ने शपथ पत्र में बताया है कि बच्ची डरावने सपने की वजह से चिल्लाई थी। उस वक्त वह डरी-सहमी थी। जीआरपी पुलिस पर गलत ढंग से आवेदन लिखाने का भी आरोप लगाया गया है। व्यवसायी के साथ सफर कर रहे रिश्तेदार अंकित शुक्ला ने भी शपथपत्र में पूरी घटना से इन्कार किया है।

इधर, एमएलसी टुन्ना पांडेय की जमानत याचिका शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एसके झा के न्यायालय में दाखिल की गई। उन्होंने इसे पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदमा चौबे के अवकाश पर होने से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभार में थे। टुन्ना जी पांडेय की ओर से अधिवक्ता रामनाथ शर्मा ने जमानत अर्जी दायर की।

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क्या है मामला

बीती 24 जुलाई को एमएलसी टुन्ना पांडेय पूर्वांचल एक्सप्रेस की एसी-2 बोगी कोच ए-1-43 में सफर कर रहे थे। साथ की बर्थ पर गोरखपुर निवासी व थाईलैंड में व्यवसाय करने वाले पिता के साथ सफर कर रही बारह साल की नाबालिग ने एमएलसी पर छेडख़ानी का आरोप लगाया था।

इसके बाद हाजीपुर जीआरपी ने एमएलसी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। एमएलसी पर पॉक्सो के तहत एफआइआर दर्ज की गई थी। भाजपा ने टुन्ना पांडेय को तुरंत निलंबित कर नोटिस भी जारी कर दिया था।

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