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बिहार में साल भर के अंदर रिटायर कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, आगे भी मिल सकता है नौकरी का मौका

Bihar Government News बिहार में राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मियों को भी अगले एक साल तक संविदा पर नियुक्ति का फैसला प्रोन्नति बाधित रहने से बड़ी संख्या में कई संवर्गो में पद रिक्त हो रहे सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी किया

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 24 Jul 2021 07:39 AM (IST)Updated: Sat, 24 Jul 2021 07:39 AM (IST)
बिहार में साल भर के अंदर रिटायर कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, आगे भी मिल सकता है नौकरी का मौका
बिहार सरकार ने लिया रिटायर कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा फैसला। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Government Job: बिहार सरकार ने तय किया है कि रिटायर कर चुके राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मियों की सेवा भी अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर ली जा सकेगी। यह व्यवस्था पहली अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों के लिए ही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस आशय का संकल्प जारी किया। संविदा पर नियोजन उसी पद के विरुद्ध किया जाएगा जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक रिटायर हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के उपरांत बड़ी संख्या में राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मी रिटायर हुए हैं।

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बिहार में प्रोन्‍नति का मामला रुका होने से मुश्किल

उच्‍च न्यायालय के आदेश से वर्तमान में बिहार सरकार में प्रोन्नति का मामला अवरुद्ध है। सेवानिवृत्ति और प्रोन्नति बाधित रहने की वजह से बड़ी संख्या में रिक्ति हो गयी है। वर्तमान परिस्थिति में उन पदों पर तत्काल पदस्थापन संभव नहीं है। वर्ष 2020 में ही कोविड संक्रमण और फिर दूसरी लहर के कारण तथा विकास कार्यों को ससमय पूरा किए जाने की प्रतिबद्धता के कारण प्रशासनिक ढांचे पर काफी बोझ है। कर्मियों की लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के कारण यह कार्यबोझ निरंतर बढ़ रहा है।

किसी प्रकार की कार्रवाई लंबित होने पर नहीं मिलेगा लाभ

राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मियों को अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन के संबंध में कहा गया है कि यह व्यवस्था सिर्फ एक बार के लिए होगी। संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक या फिर अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। सेवाकाल के अंतिम दस वर्षों में कोई वृहद दंड उसे नहीं मिला हो। अराजपत्रित कर्मियों पर विचार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष प्रशासी विभाग के सचिव होंगे। राजपत्रित कर्मियों के मामलों पर विचार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। प्रशासी विभाग के सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे।


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