Move to Jagran APP

आज से पॉलीथिन की खरीद-बिक्री और उपयोग पर रोक

50 माइक्रॉन से कम मोटाई के पॉलीथिन कैरी-बैग के इस्तेमाल पर जुर्माना 23 से लगाया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Dec 2018 08:59 PM (IST)Updated: Thu, 13 Dec 2018 08:59 PM (IST)
आज से पॉलीथिन की खरीद-बिक्री और उपयोग पर रोक

पटना। 50 माइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथिन की खरीद-बिक्री एवं इस्तेमाल पर शुक्रवार से पूर्णरूप से प्रतिबंध लग जाएगा। हालांकि जुर्माना 23 दिसंबर से लगाया जाएगा। शुक्रवार से इसके इस्तेमाल नहीं करने को लेकर जागरूकता अभियान तेज कर दिया जाएगा। भंडारण समाप्त करने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। यह जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि ने दी।

loksabha election banner

जिलाधिकारी कुमार रवि ने राजधानीवासियों से अपील की है कि पॉलीथिन का उपयोग न करें। बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2018 का गठन किया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-421 एवं 422 के अंतर्गत बनाई गई उपविधि के तहत जब्ती, जुर्माना, अपराध शमन इत्यादि की कार्रवाई होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर दंड लगाया जाएगा।

50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथिन कैरीबैग की खरीद-बिक्री करते पहली बार पकड़े जाने पर 02 हजार रुपये, द्वितीय बार पकड़े जाने पर 03 हजार तथा तथा प्रत्येक बार दोहराए जाने पर 05 हजार रुपये जुर्माना किया जायेगा। वाणिज्यिक उपयोग पर प्रथम बार 1500 रुपये, द्वितीय बार 2500 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराए जाने पर 3500 रुपये जुर्माना किया जायेगा। घरेलू उपयोग में प्रथम बार 100 रुपये, द्वितीय बार 200 रुपये तथा प्रत्येक इसके बाद दोहराए जाने पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कवर मार्क नहीं रहने पर प्रथम बार में 2000 रुपये, द्वितीय बार में 3000 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराए जाने पर 5000 रुपये जुर्माना किया जायेगा।

: प्लास्टिक अपशिष्ट खुले में जलाने पर भी जुर्माना :

प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर प्रथम बार में 2000 रुपये, द्वितीय बार में 3000 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराए जाने पर 5000 रुपये जुर्माना किया जायेगा।

: तीन टीमें कर रहीं सर्वेक्षण :

थोक विक्रेताओं की दुकानों में प्लास्टिक कैरी बैग के स्टॉक का सर्वेक्षण तीन टीमें कर रही हैं। टीम में एडीएसओ के साथ मार्केटिंग ऑफीसर एवं सप्लाई ऑफिसर शामिल हैं।

: निकाली जा रही प्रभातफेरी :

पॉलीथिन के उपयोग आयात, भंडारण एवं खरीद बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध है। इसके लिए जिला प्रशासन व्यापक प्रचार-प्रसार होर्डिंग, निजी एवं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के साथ बैठक कर तथा प्रभात फेरी निकाली जा रही है।

: वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ठोंगे का निर्माण कराएगा लघु उद्योग :

डीएम कुमार रवि ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लघु उद्योग कागज का ठोंगा निर्माण एवं जूट की थैली का निर्माण कराएगा। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं तथा सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर महिलाओं को थैली बनाने का प्रशिक्षण एवं तकनीकी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

: 33 थोक विक्रेताओं को भंडारण नष्ट करने का नोटिस :

प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने उत्पाद 33 थोक विक्रेताओं के यहां मिले हैं। सभी को 14 के पूर्व नष्ट करने का नोटिस जारी कर दिया गया। गठित सर्वेक्षण दल ने बाकरगंज, मीठापुर सहित अन्य मंडियों से जांच की।

----------

: खरीद-बिक्री पर जुर्माना :

पहली बार पकड़े गए - 02 हजार रुपये

दूसरी बार पकड़े गए- 03 हजार

प्रत्येक बार दोहराए जाने पर - 05 हजार रुपये


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.