बैठक से गैरहाजिर सात विकास मित्रों के वेतन पर लगी रोक
बैठक से गैरहाजिर रहनेवाले विकास मित्रों का वेतन रोका गया।
पटना। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा को लेकर मंगलवार को मसौढ़ी और धनरुआ प्रखंड की बैठक अनुमंडल कार्यालय के सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता एसडीओ संजय कुमार ने की। इस मौके पर एसडीओ ने बैठक से गैरहाजिर मसौढ़ी प्रखंड की सात पंचायतों शाहाबाद, भगवानगंज, खराट, चपौर, निसियावा, दौलतपुर व रेवा के विकास मित्रों के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। बैठक के दौरान यह बात उभरकर आई कि इस योजना के तहत अब तक मसौढ़ी प्रखंड की कुल 18 पंचायतों के 90 लाभुकों में से 31 लाभुकों के आवेदन की स्वीकृति पूर्व में ही दी जा चुकी है, मगर अब तक 24 लाभुकों ने ही अपना-अपना वाहन खरीद प्रखंड कार्यालय में कागजात जमा कर प्रति लाभुक एक लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त की है, जबकि सात शेष आवेदन स्वीकृत लाभुक बीडीओ द्वारा नोटिस देने के बावजूद वाहन खरीद के कागजात प्रखंड कार्यालय में जमा नहीं कर सके हैं। इस कारण उन्हें अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। बताया जाता है कि मसौढ़ी के शेष 59 में से 21 लाभुकों के भी ऑनलाइन आवेदन बीते दिनों प्रखंड कार्यालय को प्राप्त हो गया है। इस योजना के पूरा नहीं होने के पीछे विकास मित्रों की उदासीनता है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रखंड की हर पंचायत से पाच लाभुकों को करना है चयन : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रखंड की हर पंचायत से पाच लाभुकों का चयन करना है। इनमें एससी/एसटी संवर्ग से तीन व अतिपिछड़ी जाति से दो लाभुकों का चयन होना है। चयनित बेरोजगार लाभुक वाहन खरीद उसकी रसीद प्रखंड कार्यालय में जमा करेंगे और इसके बाद उन्हें इस योजना की अनुदान राशि प्रति लाभुक एक लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। आवेदन के साथ चार कागजात भी करना है जमा : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के इच्छुक लाभुकों को अपना आावेदन ऑनलाइन कराते वक्त उसके साथ निवास व जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस भी देना होगा। बताया जाता है कि फिलवक्त मसौढ़ी में शेष निर्धारित लक्ष्यों के लिए चौथे चरण के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है और आवेदन देने वाले लाभुकों को अपने आवेदन के साथ उपर्रोक्?त चारों कागजात भी अनिवार्य रूप से देना है।