बीजेपी विधायक के सहयोगी को रेप मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास
एडीजे तृतीय मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने पूर्णिया सदर के पूर्व भाजपा विधायक स्व. राज किशोर केसरी के मुख्य सहयोगी विपिन राय को दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए गुरुवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पूर्णिया। एडीजे तृतीय मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने पूर्णिया सदर के पूर्व भाजपा विधायक स्व. राज किशोर केसरी के मुख्य सहयोगी विपिन राय को दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए गुरुवार को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह और कारावास की सजा काटनी होगी।
अदालत ने जुर्माने की राशि में 80 फीसद पीडि़ता को देने का निर्देश दिया। हालांकि, उक्त राशि पीडि़ता के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार को उचित मुआवजा के लिए रेफर कर दिया।
मालूम हो कि अदालत ने गत तीन मार्च को ही विपिन राय पर दोष सिद्ध कर दिया था। इस संबंध में विधायक राज किशोर केशरी हत्याकांड की मुख्य आरोपी ने विपिन राय पर दुष्कर्म का मामला के हाट थाने में थाना कांड संख्या 182/10 के तहत 28 मई 2010 को दर्ज कराया था। इसमें विधायक राज किशोर केसरी एवं विपीन राय को आरोपी बनाया गया था।
इस मामले में साक्ष्य की कमी बता कर पुलिस ने अगस्त 2010 में न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट समर्पित कर दी। बाद पीडि़ता ने न्यायालय में प्रोटेस्ट आवेदन दिया। इसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने विपिन राय के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप गठित कर दिया। एडीजे तृतीय के न्यायालय में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। मामले में आरोपी विधायक की हत्या हो जाने के बाद न्यायालय ने उनका नाम इस मामले से हटा दिया था।