Patna Lockdown अंत्योदय, मनरेगा व मजदूरों को मुफ्त मिलेगा राशन, सामान्य गरीबों को देने होंगे पैसे
राशन कार्डधारियों के अलावा मनरेगा जाब कार्डधारकों श्रम विभाग में निबंधित श्रमिकों और नगर निगम में पंजीकृत मजदूरों को भी राशन दिए जाने का निर्देश प्रशासन के स्तर से जारी किया गया है।
By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 02 Apr 2020 07:39 AM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2020 07:39 AM (IST)
पटना, जेएनएन। कोरोना वायरस के संकट से उत्पन्न स्थिति के बाद अब राशन कार्डधारियों के अलावा मनरेगा जाब कार्डधारकों, श्रम विभाग में निबंधित श्रमिकों और नगर निगम में पंजीकृत मजदूरों को भी राशन दिए जाने का निर्देश प्रशासन के स्तर से जारी किया गया है। अंत्योदय योजना के तहत पीला राशन कार्डधारक, मनरेगा जाब कार्डधारी और श्रम न निगम में निबंधित मजदूरों को तो राशन मुफ्त में दिया जाना है, पर सामान्य वर्ग के बीपीएल सूची वाले प्राइरोरिटी हाउस होल्ड (पीएचएच) कार्ड वालों को विपदा की इस घड़ी में भी खाद्य सामग्री के लिए पैसे देने होंगे।
मुसीबत बनकर आया आदेश
राशन वितरण का ऐसा आदेश जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के लिए मुसीबत बनकर आया है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने इस तरह के आदेश को भेदभाव पूर्ण बताया है और कहा कि इससे राशन वितरण के समय स्थिति असामान्य हो सकती है। एसोसिएशन के महासचिव मिथिलेश कुमार ने सरकार को पत्र लिखकर ऐसी स्थिति में राशन वितरण करने से हाथ खड़ा कर दिया है।
पटना जिला में अद्यतन सूची के अनुसार नौ लाख 539 राशन कार्डधारी हैं। इनमें से पांच लाख 44 हजार 334 ग्रामीण और तीन लाख 56 हजार 205 शहरी क्षेत्र के हैं। कुल राशन कार्डधारकों में से एक लाख 20 हजार 698 अंत्योदय योजना (एएवाई) के तहत और सात लाख 79 हजार 841 के पीएचएच के तहत राशन का लाभ पाते हैं। सामान्य तौर पर एएवाई के लिए14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल प्रति कार्ड देने का प्रावधान है। पीएचएच कार्ड से परिवार के प्रति सदस्य के हिसाब से दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल दिया जाता है।
अप्रैल में दोगुना अनाज देने का निर्देश
कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब मनरेगा, श्रम और निगम के निबंधित मजदूरों के साथ एएपी को मुफ्त में अनाज मिलेगा। फिलहाल राशन कार्डधारकों को अप्रैल में दोगुना अनाज देने का निर्देश जारी हुआ है। पीएचएच कार्डधारकों को राशन के लिए पूर्ववत राशि का भुगतान करना होगा। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार इस आदेश के बाद दुविधा में हैं। वे आतंकित हैं कि विपदा की इस घड़ी में एक की दुकान से किसी को मुफ्त और किसी से पैसे लेकर राशन देने से विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव का कहना है कि संकट की इस घड़ी में पीड़ित बीपीएल कार्डधारियों के बीच भी भेदभाव कर राहत देना न्यायोचित नहीं है। इससे राशन वितरण के समय अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है।
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