विधान सभा सत्र में भाग ले सकेंगे मोकामा विधायक अनंत सिंह, जमानत याचिका पर सुनवाई आज Patna News
मोकामा विधायक अनंत सिंह को मंगलवार को 22 नवंबर से चलने वाले विधान सभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मिल गई है।
पटना, जेएनएन। मोकामा विधायक अनंत सिंह 22 नवंबर से चलने वाले विधान सभा सत्र में भाग ले सकेंगे। मंगलवार को उन्हें इसकी अनुमति मिल गई है। अनुमति एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत से मिली है। मोकामा विधायक की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने आवेदन देकर अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था। वहीं पैतृक गांव नदवां स्थित घर से पुलिस छापेमारी के दौरान एके-47 रायफल और विस्फोटक सामग्री बरामद करने के मामले में आज यानी बुधवार को सुनवाई की जाएगी।
22, 25, 26, 27 और 28 को रहेंगे अनंत
अदालत ने 22, 25, 26, 27 और 28 नवम्बर को विधान सभा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है। अनुमति का आवेदन बेउर थाना कांड संख्या 36/2013 में दिया गया था। यह मामला गवाही के लिए लंबित चल रहा है। मामले की प्राथमिकी के अनुसार नदवां निवासी अभय सिंह 19 फरवरी 2013 को एक केस में समझौता करने के लिए मोकामा विधायक के साथ थे। बाद में अभय सिंह को अपने साथ लेते गए और कहा कि शाम में वह लौट जाएगा लेकिन वह लौटा नहीं। आजतक अभय सिंह लापता है। बेउर पुलिस ने मामले में मोकामा विधायक सहित तीन लोगों के खिलाफ 27 अगस्त 2015 को आरोप पत्र दायर किया था।
मोकामा विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई आज
मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां स्थित घर से इस वर्ष पुलिस छापेमारी के दौरान एके-47 रायफल और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। इस मामले में बाढ़ पुलिस ने बाढ़ थाना कांड संख्या 379/19 दर्ज किया था। पटना पुलिस इस मामले में आरोप पत्र भी दायर कर चुकी है। मोकामा विधायक जेल में हैं। मंगलवार को विधायक की ओर से इस मामले में सीजेएम की अदालत में नियमित जमानत आवेदन दायर किया गया। इस जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को होगी।