Move to Jagran APP

बिहार में शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, सरकारी योजना से होंगे वंचित; नेता बनने का ख्वाब भी रहेगा अधूरा

बिहार में शराबियों को सरकारी योजनाओं के लाभ से बेदखल करने की तैयारी है। बड़ी बात यह भी है कि उन्हें चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग इससे जुड़ा प्रस्ताव बना रहा है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Fri, 20 May 2022 10:16 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2022 10:16 PM (IST)
बिहार में शराब पीने पर और परेशानियां बढ़ सकती हैं। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : शराब पीने या बेचने के जुर्म में पकड़े गए लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से बेदखल करने की तैयारी है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग इससे जुड़ा प्रस्ताव बना रहा है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही इस दिशा में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में शुक्रवार को इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में निर्वाचन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पंचायती राज, परिवहन, सहकारिता, परिवहन सहित 15-16 प्रमुख विभागों की राय ली गई। 

loksabha election banner

सुविधा से वंचित रखने को बनेगी स्पष्ट नीति

मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 65 में यह प्रविधान है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो किसी भी धारा के तहत चार्जशीटेड अथवा सजा पाए अभियुक्त को कतिपय सुविधाएं, लाइसेंस आदि से वंचित कर सकती है। इसी संबंध में स्पष्ट नीति बनाने का काम चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, सभी विभागों से ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी ली गई है, जिनका लाभ लोगों को दिया जाता है। निर्वाचन विभाग से पूछा गया कि क्या ऐसे लोगों को चुनाव लडऩे से रोक जा सकता है? विभागों के अधिकारियों से पूछा गया कि विभागीय नियमावली में किसी व्यक्ति के सजायफ्ता हो जाने पर उनको किन अधिकारों या सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। विभागों से मिली जानकारी के आधार पर फाइनल ड्राफ्ट का काम चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। 

जुर्माना देकर छूटने वाले भी माने जाएंगे दोषी

शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद भले ही पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रविधान किया गया है, मगर जुर्माना देकर छूटने वाले शराबी भी कानून के तहत दोषी माने जाएंगे। उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा शराब निर्माण व तस्करी से जुड़े लोगों को भी सजा मिलने के साथ योजनाओं के लाभ से बेदखल किया जाएगा। शराबबंदी कानून के तहत जो लोग पहले भी पकड़े गए हैं, उन्हें भी योजनाओं के लाभ से वंचित रखने की तैयारी है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.