रामनवमी शोभा यात्रा में डीजे बजा तो होगा मुकदमा, छठ पर नाव परिचालन पर रहेगी रोक
रामनवमी के दौरान डीजे बजाना आपको महंगा पड़ सकता है। फलस्वरूप कार्रवाई की जा सकती है।
पटना, जेएनएन। चुनाव आचार संहिता के बीच रामनवमी पर निकलने वाली शोभायात्रा के दौरान डीजे बजा तो डीजे जब्त कर संचालक पर संबंधित थानाध्यक्ष प्राथमिकी करें। यह आदेश गुरुवार को अनुमंडलाधिकारी राजेश रौशन ने रामनवमी व चैती छठ की तैयारी को लेकर शांति समिति की बैठक के दौरान अनुमंडल के थानाध्यक्षों को दिया। एसडीओ ने कहा कि हर हाल में चुनाव आचार संहिता का पालन होना चाहिए।
जुलूस का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। भड़काऊ नारा पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। बैठक के दौरान एसडीओ ने सदस्यों को बताया कि जुलूस के आगे, पीछे व बीच में दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। शोभा यात्रा के दौरान पानी का टैंकर, एंबुलेंस व फायर बिग्रेड की यूनिट रहेगी। शोभा यात्रा में पूरी चौकसी बरती जाएगी। चैती छठ की तैयारियों के संबंध में एसडीओ ने बताया कि दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को गंगा घाटों पर तैनात किया जाएगा।
गंगा घाटों पर लाइटिंग, गोताखोर की व्यवस्था की जा रही है। गंगा में बैरिकेडिंग तथा नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। घाटों पर एंबुलेंस, पानी के टैंकर, कपड़ा बदलने के लिए चें¨जग रूम, शौचालय, नियंत्रण कक्ष में चिकित्सक के साथ दवा भी उपलब्ध रहेगें। एएसपी बलिराम कुमार चौधरी ने कहा कि रामनवमी व दुर्गा पूजा के मौके पर प्रत्येक थाना क्षेत्र में सहयोग के लिए शोभायात्रा समिति के 50 सदस्यों की सूची स्थानीय थाना को उपलब्ध कराएं। वहीं शीतला माता मंदिर, बड़ी पटनदेवी, जल्ला महावीर मंदिर पर पुलिस व यातायात पुलिस की विशेष व्यवस्था होगी। बैसाखी के मौके पर गुरु का बाग से निकलनेवाले नगर कीर्तन पर विशेष प्रशासनिक व्यवस्था होगी।
बैठक में थानाध्यक्षों के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव रखे। शांति समिति के सदस्यों ने गंगा घाटों की सफाई, लाइटिंग, मंगल तालाब के पास हाई मास्ट लाइट खराब होने, मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट नहीं जलने, नियमित बिजली-पानी नहीं मिलने तथा टैंकर लगाने की बात कहीं। एसडीओ ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जन समस्या निदान के लिए अविलंब कार्रवाई का निर्देश दिया।