Patna: 31 मार्च से पहले अपने Aadhar से लिंक कराएं PAN Card, अगले महीने से नियमों में होंगे कई नए बदलाव
31 मार्च को पैन-आधार को लिंक करने का अंतिम तिथि निर्धारित है। ऐसा नहीं करने पर एक अप्रैल से पैन कार्ड बंद हो जाएगा। इससे पैन संबंधित कोई कार्य नहीं हो सकेगा। बगैर पैन-आधार लिंक के रिर्टन फाइल नहीं हो सकेगा और टीडीएस के दर में भी इजाफा हो जाएगा।
पटना, जागरण संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2022-23 शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में शुक्रवार तक निवेश या कागजात अपडेट कराना जरूरी है। केंद्र के निर्देश के आलोक में 31 मार्च तक आधार-पैन लिंक (Aadhar-Pan link) कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर अगले वित्तीय वर्ष (Fiscal Year) से आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भी फाइल नहीं हो सकेगा।
इंस्टीट्यूट आफ चार्टर एकाउंटेंट आफ इंडिया के पटना शाखा के अध्यक्ष सीए राम शंकर ने बताया कि पैन-आधार को लिंक करने का अंतिम तिथि निर्धारित है, एक अप्रैल से यह सभी इन आपरेटिव हो जाएगा। इससे पैन संबंधित कोई कार्य नहीं हो सकेगा। पुराने अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के साथ-साथ वर्ष 2019-20 का रिटर्न भर सकते है।
इसके अतिरिक्त शेयर बाजार के निवेशक को डीमैट खाता के लिए अनिवार्य रूप से 31 मार्च से पहले नामिनी बना लेना है। ऐसा नहीं करने पर एकाउंट फ्रिज हो जाएगा। टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च तक निश्चित रूप से निवेश कर लें।
इसके अतिरिक्त वरीय नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वाया बंदना योजना में सीनियर सिटीजन के लिए 15 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। इसके लिए भी अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। इसमें 7.4 प्रतिशत रिटर्न 10 वर्षों के लिए मिलता है। इसका लाभ लेने के लिए भी 31 मार्च तक इसका लाभ लेना जरूरी है।
एक अप्रैल से यह नियम होंगे लागू
इंस्टीट्यूट आफ चार्टर एकाउंटेंट आफ इंडिया के पटना शाखा के अध्यक्ष सीए राम शंकर ने बताया कि बगैर पैन-आधार लिंक के रिर्टन फाइल नहीं हो सकेगा और टीडीएस के दर में भी इजाफा हो जाएगा। आयकर के नए टैक्स प्राविधान के तहत सात लाख तक कोई आयकर नहीं होगा।
स्लैब में भी तीन लाख से छह लाख पर पांच प्रतिशत, छह से नौ लाख पर 10 प्रतिशत, नौ से 12 लाख पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख पर 20 प्रतिशत एवं 15 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर देय होगा। महिला सम्मन सेविंग सर्टिफिकेट के तहत दो लाख तक फिक्स डिपाजिट करने पर साढ़े सात प्रतिशत ब्याज मिलेगा।