81 हजार लोगों को मिला होल्डिंग टैक्स में छूट का लाभ
नगर निगम क्षेत्र के 81 हजार लोगों को होल्डिंग टैक्स में पांच फीसद छूट का लाभ मिलेगा।
पटना । नगर निगम क्षेत्र के 81 हजार लोगों को होल्डिंग टैक्स में पांच फीसद छूट का लाभ मिल सका है। 30 जून तक अपना टैक्स जमा करने के कारण इन्हें यह लाभ मिला। इनमें सबसे अधिक नूतन राजधानी अंचल के लगभग 35 हजार लोगों ने लाभ लिया है। अब 30 सिंतबर तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को कोई जुर्माना नहीं लगेगा। 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले लोगों को पांच फीसद का लाभ मिला है। अब एक अक्टूबर से होल्डिंग टैक्स जमा करने पर हर माह डेढ़ फीसद के हिसाब से निगम जुर्माना भी वसूलेगा। 31 सितंबर तक होल्डिंग टैक्स भुगतान करने से आप केवल जुर्माने से बच सकते हैं। जबकि एक अक्टूबर से होल्डिंग टैक्स जमा करने पर डेढ़ प्रतिशत प्रति महीने के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
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22 करोड़ रुपये जमा हुआ होल्डिंग टैक्स :
नगर निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2018-19 के जून महीने तक लगभग 22 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स की वसूली की गई है। निगम की ओर से अब होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए निजी एजेंसी स्पैरो को जिम्मेदारी दी गई है। स्पैरो के कर्मचारी घर-घर जाकर टैक्स वसूल रहे हैं। नगर निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग 48 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स वसूली हुई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 110 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है।
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एटीएम व डेबिट कार्ड से भी जमा कराएं टैक्स :
निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स जमा कराने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके तहत होल्डिंग टैक्स निगम के काउंटर पर भी जमा कराया जा सकता है। इसके अलावा घर-घर पहुंचने वाले कर्मचारी को आप अपने एटीएम और डेबिट कार्ड से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए सभी को पॉश मशीन मुहैया कराई गई है।
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वास्तविक होल्डिंग संख्या जानने को विद्युत विभाग से मदद :
निगम शहर में होल्डिंग का वास्तविक आंकड़ा जानने के लिए कई तरह से कार्य कर रहा है। इसके लिए निगम की ओर से सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है। जबकि विद्युत विभाग को पत्र लिखकर उनसे एरिया वाइज कनेक्शन की सूची मांगी गई है। इससे होल्डिंग की भी संख्या आंकी जा सकेगी।
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