Bihar Cabinet meeting में 13 प्रस्तावों को मंजूरी, जॉर्ज फर्नांडिस पर लिया बड़ा निर्णय; जानिए
Bihar Cabinet meeting गुरुवार को हुई बैठक में 13 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की।
पटना, जेएनएन। Bihar Cabinet meeting: बिहार कैबिनेट की कोरोना काल में एक और बैठक हुई। गुरुवार को हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इसमें कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई। कैबिनेट ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती 3 जून को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की मंजूरी दी। बता दें कि जॉर्ज फर्नांडिस का निधन पिछले साल 29 जनवरी को हो गया था।
राज्य सरकार ने टैक्स डिफॉल्टर मालवाहक, व्यावसायिक वाहन एवं ट्रैक्टर-टेलर मालिकों को बड़ी राहत दी है। ऐसे वाहन मालिकों के लिए पिछले वर्ष शुरू की गई सर्वक्षमा योजना की अवधि 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान वाहन मालिक अनिबंधित वाहनों को निबंधित भी करा सकेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सर्वक्षमा योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2019 से 90 दिनों तक के लिए हुई थी। यह मियाद 15 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई। योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देख इसे 30 सितंबर तक का अवधि विस्तार दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में अब अनिबंधित वाहन भी निबंधित हो सकेंगे तथा तथा फिटनेस की वैधता समाप्ति की वजह से टैक्स के दायरे से बाहर किए गए वाहन दोबारा टैक्स के दायरे में लाए जा सकेंगे।
परिवहन सचिव ने बताया कि टैक्स डिफॉल्टर अनिबंधित बैटरी चालित वाहन और फिटनेस लैप्स वाहनों को भी सर्वक्षमा योजना में जोड़ा गया है। पूर्व में इस योजना में अनिबंधित वाहन शामिल नहीं थे। ऐसे वाहन टैक्स डिफाल्टर श्रेणी में आते थे। इनमें अधिकांश बैटरी चालित वाहन हैं। अब इस तरह के वाहन को भी सर्वक्षमा योजना में शामिल किया गया है। इससे वाहनों का निबंधन कराते हुए निर्धारित फीस/कर/अर्थदंड का भुगतान कर अपने वाहनों का विनियमन करा सकते हैं। केवल बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा जिनका टैक्स बकाया है या बिना निबंधित सड़क पर वाहन चला रहे हैं या वाहन का फिटनेस फेल है ऐसे वाहन मालिक 30 सितंबर तक सर्वक्षमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऑटो चालकों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
खास बातें
- टैक्स डिफॉल्टर निबंधित या अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, जो कृषि या व्यावसायिक कार्यों में लगे हैं उनके मालिक 25 हजार रुपये जमा कर वाहन निबंधित करा सकेंगे। नीलाम पत्र दायर है तो वापस लिया जाएगा।
- सभी प्रकार के निबंधित या अनिबंधित व्यावसायिक या मालवाहक वाहन जो एक साल पूर्व तक टैक्स डिफॉल्टर हैं तो उन्हें बकाया टैक्स के अलावा अतिरिक्त 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर रेगुलेट कर दिया जाएगा।
- अगर वाहन एक साल से अधिक डिफॉल्टर है तो उसे बकाया टैक्स के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर, उस वाहन पर जो भी अर्थदंड होगा उसे माफ किया जाएगा व उस वाहन को निबंधित कर दिया जाएगा।
- अगर फिटनेस के कारण डिफॉल्टर हैं तो इसमें भी फीस को घटा दिया गया है। प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए की अतिरिक्त फीस को घटाकर दो-पहिया एवं तिपहिया वाहन के लिए 10 रुपए प्रतिदिन, व्यावसायिक ट्रैक्टर के लिए 15 रुपए प्रतिदिन, छोटे चार पहिया परिवहन वाहन के लिए 20 रुपए प्रतिदिन तथा भारी व्यावसायिक वाहन या अन्य वाहन के लिए 30 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।